हिमाचल में अब किसी भी समय होगी आवाजाही, एसओपी के बाद धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, रात्रि कर्फ्यू हटा
Unlock 3 हिमाचल सरकार ने अनलॉक-3 के तहत शुक्रवार से प्रदेश में रात के कर्फ्यू भी हटा दिया है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल सरकार ने अनलॉक-3 के तहत शुक्रवार से प्रदेश में रात के कर्फ्यू भी हटा दिया है। इसकी अवधि रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक थी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अन्य राज्यों में बसों की आवाजाही बंद रहेगी। योग संस्थान, योग क्लास व जिम स्टेंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) के तहत पांच अगस्त से खोले जांएगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से एसओपी बनाने के बाद प्रदेश में धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को आम लोगों के लिए खोला जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर अधिक सेवाएं शुरू करने के लिए कहा गया है। नए निर्देश के तहत हैवी लोड वाले राज्यों जहां पर कोरोना के अधिक मामले हैं वहां से 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लाने पर अब क्वारंटाइन नहीं होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट को ही मान्यता रहेगी। अन्य राज्यों से आने वालों की पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी जिससे कोरोना की ट्रेसिंग में आसानी रहे।
कोरोना पॉजिटिव केस आने पर पूरा भवन नहीं होगा सील
नए निर्देशों के तहत कोरोना मामले आने पर अब पूरा भवन सील नहीं होगा। भवन के जिस मंजिल में मामला आएगा उसे ही सील किया जाएगा। इस संबंध में सभी विभागों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। अधिक मामले आने पर ही पूरा भवन सील होगा।
प्रदेश में रात्रि बस सेवा शुरू करने को कहा
सरकार ने रात्रि बस सेवा को शुरू करने के लिए कह दिया है। इस संबंध हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) निर्णय लेगा कि कहां कि लिए चलानी है और कब से शुरू करनी है।
स्वतंत्रता दिवस पर नियमों के साथ होंगे कार्यक्रम
स्वतंत्रता दिवस समारोह राज्य, जिला, उपमंडल, स्थानीय स्तर पर शारीरिक दूरी नियम के साथ आयोजित होंगे। इन समारोह में शामिल होने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
अन्य राज्य से आने वाले मजदूरों के लिए ई-पास अनिवार्य
अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों को ई-पास पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा। इसमें पंजीकृत किए बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। सेब व्यापारियों के लिए भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। डीसी की अनुमति पर ही प्रदेश में उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों, उद्योगपतियों को वीकएंड पर प्रदेश से बाहर या प्रदेश के भीतर आवाजाही हो सकेगी। उन्हें इसकी सूचना संबंधित उपायुक्तों को देनी होगी। सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों को ई-पास साफ्टवेयर पर पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी।