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शिक्षा बोर्ड डेक्‍लेरेशन फार्म देने पर ही जारी करेगा पुनर्निरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन के बाद का प्रमाण पत्र

Himachal Education Board डेक्लेरेशन फार्म में लिखित रूप में देना होगा कि वे परिवर्तित/बढ़े हुए अंकों के आधार पर किसी प्रकार के लाभ अथवा मेरिट लिस्ट में संशोधन व छात्रवृत्ति के लाभ इत्यादि के लिए क्लेम नहीं करेंगे। उसी के बाद परीक्षार्थी को नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Thu, 05 Nov 2020 08:36 AM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 08:36 AM (IST)
शिक्षा बोर्ड डेक्‍लेरेशन फार्म देने पर ही जारी करेगा पुनर्निरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन के बाद का प्रमाण पत्र
पुनर्निरीक्षण/ पुनर्मूल्यांकन के बाद प्रमाण पत्र पाने के लिए अभ्‍यर्थियों को डेक्लेरेशन फार्म देना होगा।

धर्मशाला, जेएनएन। मार्च 2020 में संचालित दसवीं व जमा-2 कक्षा (नियमित, कंपार्टमेंट, श्रेणी सुधार व अतिरिक्त विषय) की परीक्षा के पुनर्निरीक्षण/ पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरुप जिन छात्रों के अंकों में वृद्धि हुई थी, ऐसे विद्यार्थियों को अपना मूल प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 24 अक्‍टूबर निर्धारित की गई थी। इस तिथि में कई विद्यार्थियों ने मूल प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय में जमा नहीं करवाए हैं।

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दस्तावेज जमा न करवाने वाले विद्यार्थियों को अब अपने पूर्व जारी मूल प्रमाण पत्र के साथ सेल्फ डेक्लेरेशन फार्म भी बोर्ड में देना होगा। इस डेक्लेरेशन फार्म में लिखित रूप में देना होगा कि वे परिवर्तित/बढ़े हुए अंकों के आधार पर किसी प्रकार के लाभ अथवा मेरिट लिस्ट में संशोधन व छात्रवृत्ति के लाभ इत्यादि के लिए क्लेम नहीं करेंगे। उसी के बाद परीक्षार्थी को नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।


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