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Cabinet Decision: हिमाचल में पहली जून से दौड़ेंगी बसें, ट्राई सिटी से आवाजाही को अनुमति; सैलून भी खुलेंगे

Himachal Cabinet Meeting मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 02:51 PM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 09:50 AM (IST)
Cabinet Decision: हिमाचल में पहली जून से दौड़ेंगी बसें, ट्राई सिटी से आवाजाही को अनुमति; सैलून भी खुलेंगे
Cabinet Decision: हिमाचल में पहली जून से दौड़ेंगी बसें, ट्राई सिटी से आवाजाही को अनुमति; सैलून भी खुलेंगे

शिमला, जेएनएन। सरकार ने आम आदमी की मांग को देखते हुए पहली जून से सरकारी व निजी बसों को चलाने का फैसला लिया है। लोग बस की 60 फीसद सीटों पर सफर कर सकेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने रविवार से टैक्सियों में चालक सहित तीन लोगों को सफर करने की हरी झंडी प्रदान की है। बस सेवा और टैक्सी सेवा अंतर जिलास्तर पर भी चल सकेंगी। इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य अतिथिगृह पीटरहॉफ में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कोरोना संकट के दौर में मुसीबतों का सामना कर रही जनता के लिए कई तरह की राहत प्रदान की।

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यह भी पढ़ें: मार्च से मई तक की सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे निजी स्कूल, शिक्षकों का वेतन रोकने पर कार्रवाई

निजी स्कूल प्रबंधकों की ओर से बच्चों से फीस वसूलने के प्रस्ताव को सरकार ने खारिज करते हुए केवल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त निजी स्कूल किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं पाएंगे। समूचे प्रदेश में बंद पड़े शैलून शर्तों के साथ खुलेंगे। इस संबंध में शीघ्र ही दिशा-निर्देश जारी होंगे। सरकार ने विवादों में घिरे सुंदरनगर हरीश सीमेंट को तीन साल की एक्सटेंशन दी है। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को 15-15 फीसद बजट मिलने की घोषणा से अब पंचायतों को 70 फीसद बजट हाथ आएगा। इससे पहले पंचायतों को शत-प्रतिशत बजट प्राप्त होता था। राज्य में पशुधन की दुर्दशा को देखते हुए सरकार ने एतिहासिक निर्णय लेते हुए एक गाय पर गोसदन चलाने वालों को हर माह 500 रुपये का प्रावधान किया है।

डीसी को 30 जून तक शक्तियां

प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त 30 जून तक धारा-144 का इस्तेमाल कर सकेंगे। मंत्रिमंडल ने जिला उपायुक्तों एवं जिला दंडाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीसीपी), 1973 की धारा 144 (1) के तहत जारी किए गए आदेशों को 30 जून तक कफ्य्रू बढ़ाने के लिए अधिकृत किया। राज्य में लॉकडाउन लगने के बाद दो माह के लिए इसका प्रावधान किया गया था।

5 करोड़ आएंगे खजाने में

सरकार को सैनिटाइजर उत्पादन एलकोहल पर 4.50 रुपये प्रति हजार लीटर पर शुल्क लगाने से 5 करोड़ आएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश की स्थानीय भट्ठियों (डी-2) से एल-19ए लाइसेंस के तहत परमिट जारी करते वक्त स्थानान्तरण शुल्क लागू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय सभी प्रकार के स्पिरिट जैसे इथाइल अल्कोहल, इथेनोल, इएनए, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और एब्सोल्यूट अल्कोहल आदि के प्रापण के संदर्भ में लिया गया है, जिनका प्रयोग सैनिटाइजर के निर्माण में होता है। इन स्पिरिट्स का प्रापण 4.50 रुपये प्रति बल्क लीटर होगा।

एक साल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) के मामलों की सुनवाई के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिला के लिए रामपुर और सिरमौर जिला के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

पशु चिकित्सकों को बांड

स्वास्थ्य विभाग के पीजी और एमडी चिकित्सकों के समान पशु चिकित्सकों को 40 लाख का बांड भरना पड़ेगा। एेसा इसलिए किया गया कि पशु चिकित्सक विदेश भाग जाते थे। अब बांड धनराशि का पेंच होने से पशु चिकित्सकों को तय अविध तक राज्य में सेवाएं देनी होंगी।

उद्योगपतियों की सुनवाई हुई

पहले दिन से उद्योगपति श्रमिकों के आवागमन की अंतर्राज्यीय सुविधा की मांग कर रहे थे। राज्य में अधिकांश उद्योग तो प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में है मगर उद्योग प्रबंधक और श्रमिक कालका, पंचकूला और चंडीगढ़ में रहते हैं। लॉक उडान के कारण अपने उद्योग परिसर में नहीं आ-जा पा रहे थे। सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अंर्तराज्यीय छूट प्रदान की है। अब ट्राई सिटी सहित दूसरे शहरों से आद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक काम करने आ-जा सकेंगे।


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