हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का निर्णय, 21 सितंबर से कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे शिक्षण संस्थान
इस निर्णय के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को 50 प्रतिशत शिक्षकों और गैर- शिक्षक कर्मचारियों के साथ 21 सितंबर 2020 से खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानकों के अनुरूप प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।
इस निर्णय के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को 50 प्रतिशत शिक्षकों और गैर- शिक्षक कर्मचारियों के साथ 21 सितंबर, 2020 से खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है।
अभिभावकों की सहमति आवश्यक
इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की सहमति अनिवार्य होगी। यह फैसला कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर के स्कूलों के लिए लागू होगा।
सात कनिष्ठ अभियंता नियमित होंगे
बैठक में लोक निर्माण विभाग में सात कनिष्ठ अभियंताओं (आइटी) को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 23 नवंबर, 2015 से नियमित करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें पूर्व में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर्स नियमित किया गया था।
थुनाग वानिकी बागबानी महाविद्यालय कॉलेज में सत्र शुरू होगा
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के थुनाग स्थित राजकीय वानिकी एवं बागवानी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से वानिकी विषय में बीएससी (ऑनर्स) शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की।