पटवारी भर्ती परीक्षा की होगी सीबीआइ जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश; तीन लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
Patwari Bharti in himachal हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती मामले में सीबीआइ जांच का आदेश दिया है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती मामले में सीबीआइ जांच का आदेश दिया है। हाल ही में सरकार ने 1194 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिस पर कई सवाल उठे थे। कई अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया था व कई परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। इस पर अभ्यर्थियों ने होईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पटवारी भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड तलब किया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ से जांच करवाने का आदेश दिया है। अब जांच पूरी होने तक भ्ार्ती लटक सकती है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पटवारी परीक्षा में पेपर सेट करने की प्रक्रिया को दरकिनार कर 43 प्रश्न पूर्व में हुई जेबीटी अध्यापक पात्रता परीक्षा के ही पूछ डाले थे। पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए तीन लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एवं पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनया शर्मा ने बताया कि बुधवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ जांच करवाने और तीन माह में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
17 नवंबर को हुई परीक्षा के दौरान जिला कांगड़ा के धीरा स्थित परीक्षा केंद्र पर खूब बवाल मचा था। प्रश्न पत्र देरी से मिलने के आरोप के बाद परीक्षा केंद्र में हंगामा हो गया। कई अभ्यर्थी आंशर शीट लेकर बाहर चले गए तो कुछ ने परीक्षा केंद्र में ही पेपर फाड़ दिए थे। इसके अलावा प्रदेशभर में कई जगह अभ्यर्थी समय पर परीक्षा देने नहीं पहुंच पाए थे। इसके बाद सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनिए हुए 1193 युवाओं की चिंता भी बढ़ गई है।