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साथ शराब पीने के बाद डंडे से पीट-पीटकर मार डाला दोस्‍त, अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

डंडों से पीट-पीटकर कर हत्या करने के पांच दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो कृष्ण कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 02 Oct 2019 07:46 AM (IST)Updated: Wed, 02 Oct 2019 07:46 AM (IST)
साथ शराब पीने के बाद डंडे से पीट-पीटकर मार डाला दोस्‍त, अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
साथ शराब पीने के बाद डंडे से पीट-पीटकर मार डाला दोस्‍त, अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

धर्मशाला, जेएनएन। बैजनाथ हलके के मझैरना गांव में शराब पीने के बाद पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में साथी की डंडों से पीट-पीटकर कर हत्या करने के पांच दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो कृष्ण कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जिला उपन्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि अशोक कुमार निवासी त्रैहल कारपेंटर था। पहली मई, 2017 की शाम को उसने पांच साथियों कल्याण निवासी अबेरी तारागढ़, कमल, शुभम, हरवंश लाल निवासी घरनोट व अनिल कुमार निवासी अबेरी के साथ मझैरना में शराब पी।

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शराब पीने के बाद पैसों के लेन-देन को लेकर उनमें झगड़ा हो गया। इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि पांच साथियों ने शटरिंग के डंडों से अशोक को पीट डाला। घायल अशोक को देखकर गांववासियों ने उसके परिजनों को सूचित किया। परिजन उसे आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला ले गए जहां अशोक ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में हुए पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि अशोक के शरीर में वैसे तो कई वार हुए थे, लेकिन 15 चोटें काफी गंभीर थीं। एक डंडे के आगे कील भी लगी हुई थी।

अशोक के चचेरे भाई विपिन के बयानों के आधार पर पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार किया था और जब उनके कपड़ों की जांच की तो उनमें अशोक का खून पाया गया। इसके अलावा जिस स्थान पर उन्होंने शराब पी थी, वहां पड़े बीड़ी के टूकड़ों की जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सभी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है।


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