कांगड़ा जिले में फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से बैन, DC के भंडारण व परिवहन पर कार्रवाई के निर्देश
कांगड़ा जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने फ्लेवर्ड और कूलिंग इफेक्ट वाले धुआं रहित तंबाकू उत्पादों के भंडारण, परिवहन, बिक्री पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

कांगड़ा जिले में फ्लेवर्ड तंबाकू पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बैन लगा दिया है।
HighLights
कांगड़ा में फ्लेवर्ड धुआं रहित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध।
भंडारण, परिवहन, बिक्री पर 60 दिनों के लिए रोक।
जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु जिला दंडाधिकारी ने दिए निर्देश।
जागरण संवाददाता,धर्मशाला। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कांगड़ा जिला में फ्लेवर्ड एवं कूलिंग इफेक्ट वाले धुआं रहित तंबाकू उत्पादों के भंडारण, परिवहन, आपूर्ति, वितरण, बिक्री तथा बिक्री के लिए प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि कूललिप फिल्टर टोबेको सहित ऐसे सभी धुआंरहित तंबाकू उत्पाद इस आदेश के दायरे में आएंगे, जिनमें स्वाद, सुगंध, ठंडक अथवा तंबाकू की स्वीकार्यता बढ़ाने वाले फ्लेवरिंग एजेंट या अन्य पदार्थ शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। फ्लेवरिंग एजेंट इन उत्पादों को अधिक आकर्षक बनाकर तंबाकू सेवन की शुरुआत तथा निकोटीन पर निर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं।
भंडारण व बिक्री भी नहीं कर सकेंगे
उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पादों के निरंतर भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री से जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुसार कांगड़ा जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति ऐसे तंबाकू उत्पादों का भंडारण, परिवहन, आपूर्ति, बिक्री के लिए प्रदर्शन या बिक्री नहीं कर सकेगा।
थोक विक्रेताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, ट्रांसपोर्टरों तथा इस प्रकार के उत्पादों से जुड़े अन्य व्यक्तियों को इन गतिविधियों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस व अन्य अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालना के निर्देश
जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, नूरपुर एवं देहरा, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा संबंधित अधिकृत अधिकारियों को आदेश की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
60 दिन तक आदेश प्रभावी
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश 29 सितंबर से तत्काल प्रभाव से लागू होकर 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। आम जनता की जानकारी के लिए आदेश की प्रति संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
