घुमारवीं में करों की चोरी करने वालों पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने कसा शिकंजा
आबकारी एवं कराधान विभाग घुमारवीं ने करों की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसते हुए पिछले1 सप्ताह में 10 लाख 18 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। यह जुर्माना रोड चेकिंग के दौरान व ई वे बिल की वेरिफिकेशन करने के दौरान लगाया है।
घुमारवीं, संजीव शामा। आबकारी एवं कराधान विभाग घुमारवीं ने करों की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसते हुए पिछले1 सप्ताह में 10 लाख 18 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग घुमारवीं के सहायक आयुक्त प्रेम कैथ, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता, सहायक राज्य कर अधिकारी निर्देश चौहान तथा विजय कुमार और जगदीश कुमार की संयुक्त टीम ने एक सप्ताह में चेकिंग के दौरान कर चोरी करने वालों पर कार्रवाई जुर्माना वसूला है। 8 लाख 63 हजार रुपये जीएसटी एक्ट और 15,500 पैसेंजर गुड टैक्स एक्ट में वसूल किए हैं।
यह जुर्माना रोड चेकिंग के दौरान व ई वे बिल की वेरिफिकेशन करने के दौरान लगाया है। विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी के केस में यूपी के एक व्यापारी को सेल करते हुए बिल जारी न करने और बिल काटने के बाद उन्हें नष्ट करने पर 1लाख 80 हजार का जुर्माना लगाया। इसी तरह से एक अन्य केस में अंबाला के एक व्यापारी को 75000 का जुर्माना रेडीमेड गारमेंटस में लगाया गया। इसके अलावा पैसेंजर गुड्स टैक्स के तहत 5 गाडिय़ों पर भी कारवाही करते हुए जुर्माना लगाया गया।
यह गाडिय़ां पिछले कई वर्षों से बिना टैक्स दिए ही चल रही थी। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडीट के तहत शहर के पांच व्यापारियों को भी नोटिस जारी किये गए। जिसमे लगभग 12 लाख रुपये का टैक्स शामिल है।इसके अलावा तीन अतिरिक्त व्यापारियों पर कारवाही करते हुए उनके जी एस टी नंबर रद्द कर दिए गए है।जिसमें उनके विरुद्ध लगभग18 लाख रुपये बकाया के रूप में निकाले गए हैं और ये पैसा 15 दिनों के अंदर जमा करवाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जिसकी समय अवधि खत्म होते ही रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग बिलासपुर मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी जिला भर में जारी रहेगा। उन्होंने कहा टैक्स चोरी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। टैक्स चोरी के मामले में पकड़े जाने पर विभाग की ओर से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनसे टैक्स के अलावा जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।