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देशद्रोह मामले में नीरज भारती को मिली जमानत, निचली अदालत ने भेजा था न्‍यायिक हिरासत में

Neeraj Bharti देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार पूर्व सीपीएस नीरज भारती को कोर्ट से जमानत मिल गई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 30 Jun 2020 02:24 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jun 2020 04:26 PM (IST)
देशद्रोह मामले में नीरज भारती को मिली जमानत, निचली अदालत ने भेजा था न्‍यायिक हिरासत में
देशद्रोह मामले में नीरज भारती को मिली जमानत, निचली अदालत ने भेजा था न्‍यायिक हिरासत में

शिमला, जेएनएन। देशद्रोह के मामले के आरोपित पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती को सैशन कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई। इससे पहले चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने आरोपित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। लेकिन ऊपरी कोर्ट से दोपहर बाद भारती को बड़ी राहत मिली। मंगलवार को आरोपित का चार दिन का पुलिस रिमांड पूरा हो गया था। इस कारण उसे पहले सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। वहां सीआइडी ने और पुलिस रिमांड देने का आग्रह नहीं किया।

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उधर, सेशन कोर्ट में जमानत याचिका पर भी दोनों पक्षों में बहस हुई। दोपहर बाद आरोपित को नियमित जमानत मिल गई। आरोपित और इनके वकील ने देशद्रोह के केस को राजनीति से प्रेरित करार दिया था। गौरतलब है कि पूर्व सीपीएस नीरज भारती के खिलाफ सीआइडी के शिमला के भराड़ी स्थित थाने में देशद्रोह का मामला दर्ज किया था।

शिमला के अनाडेल निवासी पेशे से वकील नरेंद्र गुलेरिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था। सीआइडी को दी शिकायत में कहा कि नीरज भारती ने कई आपत्तिजनक पोस्ट डाली हैं। इससे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के विरूद्ध घृणा तिरस्कार, वैमनस्य आदि का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे संदेशों से दुष्प्रचार किया गया। आरोप लगाया कि इससे नागरिकों में घृणा फैलाने की कोशिश की गई है। शिकायत में कहा गया था कि कांग्रेस नेता ने देश के प्रधानमंत्री के और सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इसमें इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई।

तीसरे दिन हुई थी गिरफ्तारी

भारती को सीआइडी ने नोटिस भेजा था। इसमें आरोपित को पूछताछ के लिए राज्य थाना भराड़ी में तलब किया गया था। पहले दिन आरोपित अपने समर्थकों के साथ आया। समर्थक कई गाडिय़ों में पहुंचे थे। जांच एजेंसी ने नीरज को रोजाना पूछताछ के लिए बुलाया। तीन दिन लगातार पूछताछ हुई। तीसरे दिन उसे गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, सीजेएम कीे कोर्ट ने उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था।


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