हिमाचल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनने के लिए बदले योग्यता नियम, अब दसवीं पास नहीं होंगे योग्य
Eligibilty for Health Worker प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता केवल वही भर्ती होंगे जिन्होंने विज्ञान विषय के साथ दस जमा दो की कक्षा पास की होगी।
शिमला, यादवेन्द्र शर्मा। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता केवल वही भर्ती होंगे जिन्होंने विज्ञान विषय के साथ दस जमा दो की कक्षा पास की होगी। विभाग में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एमएचडब्ल्यू) व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एफएचडब्ल्यू) की भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए विभाग ने खाका तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान कर प्रदेश में लागू किया जाएगा। अब पुरुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती नए नियमों के आधार पर होगी।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदेश में स्वास्थ्य उपकेंद्रों सहित डिस्पेंसरी और अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक इनके लिए दसवीं पास न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी जिसे अब बढ़ाया गया है। इसका कारण यह भी है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर अहम जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। ऐसे में इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जा रही है। विभाग में अभी सैकड़ों पद रिक्त हैं जिन्हें भरा जाना है।
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद
- पद, कुल, भरे गए, रिक्त
- पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 2066, 659, 1407
- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 2286, 704, 1582
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित कार्य
- सामान्य ओपीडी जैसे बुखार, जुकाम, उल्टी व दस्त से पीडि़त रोगियों का उपचार।
- लिंग अनुपात के लिए जनगणना का कार्य।
- प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना।
- परिवार नियोजन करवाना।
- पेयजल के सैंपल लेना।
- कुष्ठ रोगियों का पता लगाना।
- टीबी रोगियों का पता लगाना व उपचार पर पूरी नजर।
- टीकाकरण, पोलियो प्रतिरक्षण।
- ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ग्रीवा कैंसर का पता लगाना।
- संक्रमित व असंक्रमित रोगियों का पता लगाकर उन्हें रेफर करना।
- पंचायत व स्वास्थ्य विभाग में कड़ी का कार्य करना।
विभाग ने मसौदा किया तैयार
पुरुष व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों को देखते हुए अब उनकी नियुक्ति के लिए विज्ञान विषय के साथ दस जमा दो पास होने की न्यूनतम योग्यता होगी। इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल में मंजूरी मिलने के बाद इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। -आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य।