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नशे में धुत होकर कोर्ट परिसर में पहुंच गए दो युवक, जज ने तीन दिन के लिए भेजा जेल; लगाया जुर्माना

शराब के नशे में धुत होकर न्यायालय आने पर दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट ने जुर्माना लगाने के साथ एक आरोपित को तीन दिन की सजा भी सुनाई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 15 Jan 2020 04:26 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jan 2020 09:51 AM (IST)
नशे में धुत होकर कोर्ट परिसर में पहुंच गए दो युवक, जज ने तीन दिन के लिए भेजा जेल; लगाया जुर्माना
नशे में धुत होकर कोर्ट परिसर में पहुंच गए दो युवक, जज ने तीन दिन के लिए भेजा जेल; लगाया जुर्माना

कुल्लू, जेएनएन। शराब के नशे में धुत होकर न्यायालय आने पर दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट ने जुर्माना लगाने के साथ एक आरोपित को तीन दिन की सजा भी सुनाई है। जानकारी के मुताबिक बंजार कोर्ट परिसर में दो लोग नशे में धुत होकर पहुंच गए थे। इसकी भनक लगते ही पुलिस ने दोनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया।

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23 वर्षीय अजय कुमार निवासी खवाड बालीचौकी जिला मंडी और 33 वर्षीय पदम देव पुत्र मुनल्क रामनिवासी शिलाणू बालीचौकी जिला मंडी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्‍यायाधीश ने दोनों आरोपितों को 12-12 सौ रुपये जुर्माना लगाया। इसके अलावा एक आरोपित अजय कुमार को तीन दिन की सजा सुनाई।

सजा सुनाने के बाद आरोपित को पुलिस ने उप कारागार कुल्लू लाया गया। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने बताया दोनों आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने धारा 122 पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें एक आरोपित को तीन दिन की सजा सुनाई है।

चेक बांउस के दोषी को छह माह की कैद, पांच लाख हर्जाना

न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने चेक बांउस के मामले में एक दोषी को छह माह की साधारण कैद व पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। धनदेव पुत्र तुला राम निवासी तुंगाधार से दोषी बुद्धि सिंह पुत्र नोखू राम निवासी लवाह ने मार्च 2018 में चार लाख रुपये घरेलू जरूरतों के लिए उधार लिए थे। दोषी ने जुलाई 2018 तक पैसे लौटाने का वादा किया था। तय समय अवधि पूरी होने के बाद तुलाराम ने बुद्धि सिंह से उधार दिए पैसे मांगें तो उसने 10 जुलाई को चार लाख का चेक दे दिया। जब चेक बैंक में कैश करवाने के लिए जमा करवाया गया तो दोषी के बैंक खाते में पर्याप्त धन राशि न होने पर चेक बांउस हो गया। कानूनी प्रक्रिया के दौरान अभियोग साबित होने पर कोर्ट ने दोषी बुद्धि सिंह को छह माह की साधारण कैद और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।


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