अब पुलिस के मालखाने में वर्षो नहीं रहेंगे नशीले पदार्थ
जागरण संवाददाता धर्मशाला अब एनडीपीएस के तहत पकड़े जाने वाले नशीले पदार्थ जैसे चरस भुक्की
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : अब एनडीपीएस के तहत पकड़े जाने वाले नशीले पदार्थ जैसे चरस, भुक्की, हेरोइन, अफीम को नष्ट करने के लिए केस का फैसले होने का इंतजार नहीं करना होगा। बल्कि न्यायालय में सैंपल पेश करने एवं वहां औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन्हें नष्ट किया जा सकेगा। जिला चंबा में ये प्रक्रिया पहले से चल रही है, शेष जिलों में अभी तक ये शुरू नहीं हो पाई है।
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट 1988 को लेकर संयुक्त निदेशक अभियोजन उत्तर क्षेत्र की ओर से विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया। एक्ट के तहत सेक्टर 52-ए को लेकर चर्चा की गई, जिसमें निदेशक आयोजन नंद लाल सेन, डीआइजी पुलिस उत्तरी क्षेत्र सुमेधा द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक कांगड़ा विमुक्त रंजन, पुलिस अधीक्षक चंबा अरुल कुमार, जिला न्यायवादी राजेश वर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
इससे पूर्व एनडीपीएस के तहत पकड़े गए पदार्थो को केस का फैसला होने तक पुलिस विभाग के मालखाने में रखा जाता था और कई कई वर्षो के बाद जमा करके उसे नष्ट किया जाता था, लेकिन अब जिला चंबा की तर्ज पर कांगड़ा व ऊना में भी न्यायालय में सैंपल पेश करने व अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन पदार्थो को नष्ट किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक, डीएसपी व थाना प्रभारी की कमेटी गठित होती है। कमेटी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि के देखरेख में इस सामग्री को नष्ट कर सकेगी।