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नशा तस्‍कर को 11 साल का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना

विशेष न्यायाधीश धर्मशाला रणजीत सिंह ठाकुर ने चरस तस्कर भाली निवासी लाताद्दीन के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर11 साल का सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना होगा।

By Richa RanaEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 04:43 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 04:43 PM (IST)
नशा तस्‍कर को 11 साल का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना
चरस तस्‍कर को 11 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

धर्मशाला, जेएनएन। विशेष न्यायाधीश धर्मशाला रणजीत सिंह ठाकुर ने चरस तस्कर भाली निवासी लाताद्दीन के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर11 साल का सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना होगा।

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जिला न्यायावादी कांगड़ा राजेश वर्मा के मुताबिक 7 जुलाई, 2016 को दोपहर डेढ़ बजे के करीब एएसआइ देस राज अपनी टीम सहित 32 मील में गश्त कर रहे थे कि इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि भाली निवासी लाताद्दीन अपने मकान में चरस रखकर आम लोगों को बेचने का धंधा कर रहा है। इस पर पुलिस ने पंचायत प्रधान व उपप्रधान की मौजूदगी में जब लाताद्दीन के मकान पर छापामारी की तो बेड -बॉक्स के अंदर गत्ते के डिब्बे पिलिप्स मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पॉलीथीन लिफाफे से बत्तीनुमा पदार्थ बरामद हुआ, जो चरस पाई वो करीब एक किलो, 200 ग्राम थी। इसके अलावा शेविंग किट से 100-100 रुपये की करंसी के 20 हजार रुपये बरामद होने के साथ तराजू व बाट भी बरामद किए। जिसके बाद मामला विशेष न्यायाधीश की अदालत पहुंचा। इस केस की पैरवी पहले उप जिला न्यायावादी संदीप अग्निहोत्री और बाद में उप जिला न्यायावादी एलएम शर्मा ने की। केस में कुल 16 गवाह पेश हुए, जिसमें दो गवाह बचाव पक्ष के थे। दोष सिद्ध होने पर भाली निवासी को 11 साल का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।


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