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हिमाचल में धड़ल्‍ले से हो रहा नशे का कारोबार, पुलिस ने कार सवार युवक से बरामद किया चिट्टा

Drugs Mafia In Himachal हिमाचल प्रदेश में नशा माफ‍िया पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पुलिस भी इन पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से चौकस है। बालूगंज थाना पुलिस ने 5.01 ग्राम चिट्टे के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया है।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Mon, 27 Sep 2021 09:31 AM (IST)Updated: Mon, 27 Sep 2021 09:31 AM (IST)
हिमाचल में धड़ल्‍ले से हो रहा नशे का कारोबार, पुलिस ने कार सवार युवक से बरामद किया चिट्टा
हिमाचल प्रदेश में नशा माफ‍िया पूरी तरह से सक्रिय हो गया है।

शिमला, ऊना, जेएनएन। Drugs Mafia In Himachal, हिमाचल प्रदेश में नशा माफ‍िया पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पुलिस भी इन पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से चौकस है। बालूगंज थाना पुलिस ने 5.01 ग्राम चिट्टे के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान अंशुल ठाकुर निवासी बलावग बडैहरी के तौर पर की गई है। बीते रोज रात आठ बजे कार सवार को जांच के लिए रोका तो इसमें चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस जांच में जुटी है कि आरोपित चिट्टा लाया कहां से था।

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ऊना में कार सवार दो युवकों से 6.500 किलो चूरा पोस्त बरामद

मैहतपुर कस्बे के प्रवेशद्वार पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार सवार दो युवकों से 6.500 किलो चूरा पोस्त बरामद किया है। आरोपितों की पहचान जसविंदर सिंह निवासी लमलैहड़ी व संजीव कुमार निवासी बसोली के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण धीमान ने बताया कि सदर थाना के एसएचओ सर्वजीत सिंह की अगुआई में पुलिस टीम ने रविवार सायं यह कार्रवाई की। नंगल की तरफ से आ रही एक कार को रोककर जब तलाशी ली गई तो पुलिस टीम ने एक बैग में सात लिफाफों में चूरा पोस्त बरामद किया। पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करके थाना में ले आई।

सोलन में मास्क न पहनने पर 25 चालान, वसूला जुर्माना

सोलन। जिला पुलिस सोलन ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 182 चालान करके 69,700 रुपये जुर्माना वसूला है। इनमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चार, खतरनाक ड्राइविंग का एक, ओवरस्पीड के 10, प्रेशर हार्न के दो, बिना हेलमेट के 33, बिना सीट बेल्ट के 20, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर छह, आइडल पार्किंग के 54 व अन्य में 52 चालान किए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिनियम में बिना मास्क के 25 चालान कर 12,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा  धूमपान निषेध अधिनियम में नौ चालान कर आठ सौ रुपये जुर्माना किया गया।


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