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हाईकोर्ट ने लगाई डॉ. भारती के तबादले पर रोक

जागरण संवाददाता, टांडा : डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा

By JagranEdited By: Published: Fri, 25 May 2018 12:04 AM (IST)Updated: Fri, 25 May 2018 12:04 AM (IST)
हाईकोर्ट ने लगाई डॉ. भारती के तबादले पर रोक
हाईकोर्ट ने लगाई डॉ. भारती के तबादले पर रोक

जागरण संवाददाता, टांडा : डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा में प्राचार्य की कुर्सी के लिए छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी डॉ. भानू अवस्थी तो कभी डॉ. रमेश भारती प्राचार्य की कुर्सी पर विराजमान हो रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने डॉ. रमेश भारती के तबादले पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई बुधवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में हुई।

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सरकार ने 25 अप्रैल को डॉ. रमेश भारती का चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) के सलाहकार के पद पर तबादला कर दिया था और डॉ. भानू अवस्थी को प्राचार्य पद का कार्यभार सौंपा था। सरकार के आदेश के खिलाफ डॉ. रमेश भारती ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। ट्रिब्यूनल ने उन्हें स्टे दे दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि वह सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखें। अगली सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने सरकार को दो सप्ताह का समय अपना पक्ष रखने के लिए दिया, परंतु डॉ. भारती को स्टे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद डॉ. भारती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक उनके तबादले पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को डॉ. भारती को तबादले किए हुए स्थान पर ज्वाइन करने के लिए विवश न करने का आदेश भी दिया है।


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