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Curfew: सरकार ने किया हस्तक्षेप, जिला दंडाधिकारी 31 के बाद ले सकेंगे कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला

Curfew Extension फिलहाल प्रदेश में 31 मई तक कर्फ्यू लागू है और उसके बाद उपायुक्त इस मामले में निर्णय लेंगे।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 09:06 AM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 09:06 AM (IST)
Curfew: सरकार ने किया हस्तक्षेप, जिला दंडाधिकारी 31 के बाद ले सकेंगे कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला
Curfew: सरकार ने किया हस्तक्षेप, जिला दंडाधिकारी 31 के बाद ले सकेंगे कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला

शिमला, जेएनएन। शिमला में 23 मई को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उपायुक्तों को जिलों में स्थिति के अनुसार 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया है। फिलहाल प्रदेश में 31 मई तक कर्फ्यू लागू है और उसके बाद उपायुक्त इस मामले में निर्णय लेंगे।

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कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने 24 मार्च 2020 से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था। इसके बाद उपायुक्तों ने जिलों में कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए थे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने सोमवार को शिमला में बताया कि जिला दंडाधिकारी जिलों में दो माह से अधिक समय के लिए कर्फ्यू लागू नहीं कर सकते हैं।

कफ्र्यू में दो माह की अवधि 24 मई को पूरी हो गई है, लेकिन राज्य में कोरोना महामारी पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कफ्र्यू में विस्तार देना पड़े, इसलिए उपायुक्तों को इसके लिए अधिकृत किया है।

सोलन में संशोधित आदेश, अगले आदेश तक रहेगा कर्फ्यू

सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन जिला में कर्फ्यू जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। सोमवार को जारी नए आदेशों में कर्फ्यू जारी रखने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आगामी आदेशों तक इसे जारी रखने के लिए कहा गया है। सोलन जिला मजिस्ट्रेट केसी चमन ने इस संबंध में सोमवार को संशोधित आदेश जारी किए हैं। संशोधित आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कफ्र्यू आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। हालांकि एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश दिए गए थे लेकिन उनमें देर शाम संशोधित कर दिया गया। अब नई अधिसूचना में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 व 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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