Coronavirus: हिमाचल में च्यूंगम चबाने और बेचने पर रोक, उल्लंघन करने पर हो सकती है सजा, पढ़ें खबर
प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए च्यूंगम चबाने व बेचने पर रोक लगा दी है। रोक 30 जून तक रहेगी।
शिमला, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए च्यूंगम चबाने व बेचने पर रोक लगा दी है। रोक 30 जून तक रहेगी। प्रदेश सरकार का यह आदेश शनिवार से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। अब कोई नियम तोड़ता पाया गया गया तो उसे दो से छह माह तक की जेल होगी। साथ ही जुर्माना भी चुकाना होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया है।
चिकित्सकों के अनुसार ठंडे और छाया वाली जगह पर रखने पर च्यूंगम में तीन से चार दिन कोरोना वायरस रहता है। च्यूंगम चबाने वाले को थोड़ी-थोड़ी देर बाद थूकने क आदत होती है। यही कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने का कारण बन सकता है।
सख्ती से आदेश लागू करें
अतिरिक्त मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश आरडी धीमान का कहना है च्यूंगम के बेचने और चबाने पर 30 जून तक रोक लगा दी है। इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश है।
तीन से चार दिन रहता है वायरस
माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट एवं प्रिंसिपल नाहन मेडिकल कॉलेज अनिल कांगा का कहना है अगर च्यूंगम ठंडे और छाया वाले स्थान पर रखी जाए तो इसमें कोरोना वायरस तीन से चार दिन तक रहता है। यह संक्रमण फैला सकता है। बच्चों को जगह-जगह च्यूंगम चिपकाने की आदत होती है। ऐसे में यह बहुत खतरनाक हो सकता है।