कोरोना संक्रमित होमगार्ड वाहन चालकों से लिफ्ट लेकर पहुंचता था ड्यूटी पर, संपर्क में आए 30 लोग चिह्नित
Coronavirus जिले में संस्थानागत क्वारंटाइन केंद्र में ड्यूटी में तैनात रहे एक होमगार्ड जवान के संक्रमित होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
ऊना, जेएनएन। जिले में संस्थानागत क्वारंटाइन केंद्र में ड्यूटी में तैनात रहे एक होमगार्ड जवान के संक्रमित होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस होमगार्ड के संपर्क में आए परिवार व कुछ अन्य लोगों को तो क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन उसका न जाने कितने लोगों से अनजाने में संपर्क हो चुका है। उसकी ट्रेवल हिस्ट्री ने सभी विभागों की नींद उड़ा दी है। यह जवान रोजाना दूसरे वाहनों में लिफ्ट लेकर ड्यूटी पर पहुंचता रहा है।
होमगार्ड के संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस विभाग द्वारा उसकी कांटेक्ट हिस्ट्री की तलाश शुरू कर दी गई है। अभी तक तीस से अधिक लोगों की लिस्ट स्वास्थ्य महकमे को सौंपी जा चुकी है, लेकिन कई ऐेसे कांटेक्ट भी उसके हुए हैं जिनके बारे में स्वयं उसे भी जानकारी नहीं है। कई लोगों से यह होमगार्ड लिफ्ट लेकर घर तक पहुंचा था और ड्यूटी के लिए आने पर भी यह अधिकांश लिफ्ट लेकर ही पहुंचता था।
जिला पुलिस की ओर से एक अपील भी जारी की गई है कि अगर किसी व्यक्ति ने 10 मई के बाद पंजावर-जेजों मोड़-घालूवाल-सलोह चौक, चाइयां द मोड़-पालकवाह रूट पर किसी होमगार्ड को लिफ्ट दी है तो वह निकटतम पुलिस स्टेशन में सूचना दे।
डीएपी मुख्यालय अशोक वर्मा ने कहा ड्यूटी में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को जरूरी हिदायतों का पालन करने के निर्देश पहले ही जारी किए गए हैं, वे उसकी अनुपालना करें। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे की ओर से दावा किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को ड्यूटी में जरूरी हिदायतों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस होमगार्ड के संपर्क में आने वाले कई लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है।
अप्पर पंजावर का वार्ड एक और 2 कन्टेनमेंट जोन घोषित
होमगार्ड की कांटेक्ट और ट्रेवल हिस्ट्री को देखते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने गगरेट उपमंडल की अप्पर पंजावर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर एक और 2 को कन्टेनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए हैं। डीसी ने बताया पंचायत पंजावर के वार्ड नंबर 3, 4, 6, 7, 8 को बफर जोन बनाया गया है। उन्होंने कहा कन्टेनमेंट जोन में कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील अब नहीं दी जाएगी और यहां राशन व अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई घरद्वार पर की जाएगी। डीसी ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।