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सार्वजनिक स्थानों पर एक मीटर की दूरी न रखी तो दर्ज होगी एफआइआर, उपायुक्त ने दी चेतावनी

कफ्यरू के दौरान नियमों का उल्लंघन अपराध होगा। कफ्यरू में ढील के समय सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को कम से कम एक मीटर की शारीरिक दूरी रखनी होगी।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 07 Apr 2020 08:30 AM (IST)Updated: Tue, 07 Apr 2020 02:04 PM (IST)
सार्वजनिक स्थानों पर एक मीटर की दूरी न रखी तो दर्ज होगी एफआइआर, उपायुक्त ने दी चेतावनी
सार्वजनिक स्थानों पर एक मीटर की दूरी न रखी तो दर्ज होगी एफआइआर, उपायुक्त ने दी चेतावनी

धर्मशाला, जेएनएन। कफ्यरू के दौरान नियमों का उल्लंघन अपराध होगा। कफ्यरू में ढील के समय सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को कम से कम एक मीटर की शारीरिक दूरी रखनी होगी। जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन ने सोमवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। बैंकों के अंदर-बाहर व एटीएम कक्ष के बाहर एक-एक मीटर की दूरी पर खड़े होने के लिए गोले के आकार के निशान बनाने जरूरी होंगे।

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ऐसा न करने पर जिला स्तर के अधिकारियों व संबंधित शाखा के अफसरों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज की जाएगी। सब्जी, दूध, मेडिसिन, डिपो तथा कीटनाशकों की दुकानों के बाहर भी यही व्यवस्था करनी होगी। अगर दुकान किराये पर है तो मालिक के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज होगी।

विदेशों, बाहरी राज्यों व तब्लीगी जमात से लौटे नागरिकों के बारे में ग्रामीण स्तर पर पंचायत प्रधान व सचिवों को टोल फ्री नंबर 1077 पर या संबंधित एसडीएम के पास जानकारी देना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर संबंधित पंचायत प्रधान और सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसी ही व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के प्रशासनिक मुखिया तथा वार्ड प्रतिनिधियों के लिए होगी।

सोमवार को कांगड़ा जिला में 91 गाड़ियां दूध की, 240 सब्जियों के वाहन, 8 वाहन ब्रेड के, अनाज की 166 गाड़ियां व मेडिसन की 46 वाहनों से आपूर्ति की गई है। खाद्य निगम के गोदामों में दो महीने के राशन का भंडारण किया है। रसोई गैस की 24 वाहनों से आपूर्ति की गई है।

उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति का कहना है कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने शारीरिक दूरी रखने के आदेश जारी किए हैं। ऐसा न करने वालों पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।


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