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Coronavirus Alert: नादौन और हमीरपुर उपमंडल की पांच पंचायतों के 12 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित

Containment Zone नादौन उपमंडल की तीन पंचायतों के चार वार्ड तथा हमीरपुर उपमंडल की दो पंचायतों के आठ वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 05:26 PM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 06:09 PM (IST)
Coronavirus Alert: नादौन और हमीरपुर उपमंडल की पांच पंचायतों के 12 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित
Coronavirus Alert: नादौन और हमीरपुर उपमंडल की पांच पंचायतों के 12 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित

हमीरपुर, जागरण संवाददाता। जिला हमीरपुर में सोमवार को पांच कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने पर नादौन उपमंडल की तीन पंचायतों के चार वार्ड तथा हमीरपुर उपमंडल की दो पंचायतों के आठ वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में अब कफ्र्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है और यहां के लोगों को दूध, किरयाना, फल सब्जी, दवा व जरूरी चीजें घरद्वार पहुंचाने की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन करेगा। दुकानें व बैंक भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

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ग्राम पंचायत नौहंगी, नरयाह की राजकीय प्राथमिक पाठशाला नरयाह, कश्मीर पंचायत की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कश्मीर में संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर तथा ग्राम पंचायत ग्वारडू के वार्ड छह (ग्वारडू गांव) में क्वारंटाइन तथा ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी की राजकीय उच्च पाठशाला मझोग सुल्तानी में क्वारंटाइन कुछ लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी।

प्रशासन ने संक्रमण की रोकथाम के लिए नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत नौहंगी, नरयाह के वार्ड छह (कठलाणी, नरयाह, दरबोला एवं रोहाल गांव), वार्ड सात (समुह, बरूही, बरोटी एवं कछोटी गांव), ग्राम पंचायत दंगड़ी के वार्ड तीन गुडयाना एवं डंगरी तथा कश्मीर पंचायत के वार्ड कश्मीर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत ग्वारडू के वार्ड दो कसवाड़ तथा वार्ड चार,पांच,छह, सात ग्वारडू और ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी के वार्ड चार पंझाली गांव, वार्ड पांच पधर व वार्ड सात मझोग पंडता गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ व जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों व वाहनों को इससे छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। दुकानें व बैंक इत्यादि भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा और पैदल अथवा वाहन पर यात्रा अथवा घूम नहीं सकेगा। सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर टहलने या खड़े होने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।


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