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Cabinet Decision: आपातकाल में जेल में रहे लोगों को लोकतंत्र प्रहरी सम्‍मान, प्रतिमाह मिलेंगे आठ से 12 हजार रुपये

मंत्रिमंडल ने उन व्यक्तियों को 8000 रुपये प्रतिमाह मासिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है जो 1-15 दिन तक क़ैद में रहे हैं।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 05:04 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 05:04 PM (IST)
Cabinet Decision: आपातकाल में जेल में रहे लोगों को लोकतंत्र प्रहरी सम्‍मान, प्रतिमाह मिलेंगे आठ से 12 हजार रुपये
Cabinet Decision: आपातकाल में जेल में रहे लोगों को लोकतंत्र प्रहरी सम्‍मान, प्रतिमाह मिलेंगे आठ से 12 हजार रुपये

शिमला, जेएनएन। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने उन व्यक्तियों को 8000 रुपये प्रतिमाह मासिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो 1-15 दिन तक क़ैद में रहे हैं। 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के बीच आपातकाल के दौरान 15 दिन या उससे अधिक क़ैद करने वालों को 12000 रुपये प्रतिमाह लोकतंत्र और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में दिए जाएंगे।

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इसके अलावा ऊना जिले की तहसील हरोली के पालकवाह खास में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्मित कौशल विकास संस्थान को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को लीज पर देने का निर्णय लिया गया। इसने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 और सीपीडब्ल्यूडी के अन्य प्रकाशन को अपनाने की मंजूरी दे दी। इससे पारंपरिक निर्माण प्रथाओं पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए नई उभरती निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाकर विभाग में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाया जाएगा। यह राज्य लोक निर्माण विभाग के लिए एक गाइड बुक के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी के पास महानिदेशक की अध्यक्षता में अपना डिजाइन निदेशालय है।

विभिन्न अधिनियमों के तहत अनिवार्य रूप से बनाए जाने वाले रजिस्टरों/प्रपत्रों की संख्या को कम करने और राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों की आवश्यकताओं के समीचीन अनुपालन के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश को विभिन्न श्रम कानूनों, नियमों, 2019 के तहत पंजीकरण बनाए रखने के लिए अनुपालन में आसानी को अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना और जिला व्यापार सुधार कार्य योजना) और निवेश संवर्धन के कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स अर्नेस्ट एंड यंग (ईवाई) एलएलपी के रिसोर्स व्यक्तियों को हायर करने को मंजूरी दे दी।


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