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पंचायत प्रधान, उपप्रधान समेत तीन पर धोखाधड़ी का केस Kangra News

विकास खंड कांगड़ा के तहत ग्राम पंचायत बैदी प्रधान उप-प्रधान व प्रधान के बेटे के खिलाफ पुलिस थाना गगल में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।

By Edited By: Published: Fri, 23 Aug 2019 09:20 PM (IST)Updated: Sat, 24 Aug 2019 09:33 AM (IST)
पंचायत प्रधान, उपप्रधान समेत तीन पर धोखाधड़ी का केस Kangra News
पंचायत प्रधान, उपप्रधान समेत तीन पर धोखाधड़ी का केस Kangra News

गगल, जेएनएन। विकास खंड कांगड़ा के तहत पंचायत बैदी की प्रधान, उपप्रधान व प्रधान के बेटे के खिलाफ पुलिस थाना गगल में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। तीनों के खिलाफ यह कार्रवाई गांव के एक व्यक्ति द्वारा पुलिस महानिदेशक से की गई शिकायत के बाद हुई है। आरोप था कि पंचायत प्रधान ने आइटीआइ प्रशिक्षु बेटे की मनरेगा में पांच दिन की हाजिरियां लगा दी थीं। पंचायत निवासी रितेश गार्गी ने विकास कार्यो में हो रही धांधली पर जिला प्रशासन और पुलिस महानिदेशक से शिकायत की थी। रितेश ने सात अगस्त को डीजीपी को शिकायत पत्र लिखा था।

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शिकायत में कहा था कि पंचायत प्रधान पिंकी देवी का बेटा विशाल चौधरी आइटीआइ नगरोटा बगवां में प्रशिक्षण हासिल कर रहा है और वहां वह नियमित रूप से कक्षाएं लगाने जाता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, पंचायत प्रधान ¨पकी देवी व उपप्रधान राजेश ने मिलकर मनरेगा के तहत हुए एक विकास कार्य के मस्टररोल में पांच हाजिरियां फर्जी तरीके से लगा दी थीं। डीजीपी के पास पहुंची शिकायत पर जब जांच की गई तो आरोप सत्य पाए गए। अब डीजीपी के निर्देश पर पंचायत प्रधान, उपप्रधान व प्रधान के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। अब पंचायत प्रधान व उपप्रधान के खिलाफ पंचायती राज विभाग की ओर से भी कार्रवाई की जाएगी और दोनों की बर्खास्तगी लगभग तय है।

क्या कहता है पंचायती राज एक्ट

ऐसे मामलों में पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत पंचायत प्रधान व उपप्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा पुलिस विभाग की कार्रवाई की जांच की जाती है। विभाग की ओर से विकास खंड अधिकारी के नेतृत्व में गठित कमेटी मामले की जांच करती और पंचायत प्रतिनिधियों को पहले सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद पद से हटाया जाता है।

तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पंचायत राज विभाग के सहयोग से मामले की छानबीन की जाएगी। -मेहरदीन, पुलिस थाना प्रभारी गगल।

पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने की सूचना मिली है। इस संबंध में निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। -अश्वनी शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा।

पंचायत के विकास कार्य नियमों के अनुरूप हुए हैं और किसी तरह का गलत काम नहीं किया गया है। मुझे न्याय प्रणाली पर विश्वास है। -पिंकी देवी, प्रधान बैदी।


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