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कोटखाई मामले में दोषी अनिल की सजा पर फैसला अब 15 को

कोटखाई में छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दोषी करार चिरानी अनिल उर्फ नीलू को 15 जून को सजा हो सकती है। मंगलवार को शिमला की एक अदालत में सुनवाई हुई। अब सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गई है।

By Richa RanaEdited By: Published: Tue, 08 Jun 2021 05:10 PM (IST)Updated: Tue, 08 Jun 2021 05:10 PM (IST)
कोटखाई मामले में दोषी अनिल की सजा पर फैसला अब 15 को
छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दोषी करार चिरानी अनिल को 15 को सजा हो सकती है।

शिमला, राज्य ब्यूरो। कोटखाई में छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दोषी करार चिरानी अनिल उर्फ नीलू को 15 जून को सजा हो सकती है। मंगलवार को शिमला की एक अदालत में सुनवाई हुई। अब सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गई है। अब केवल सजा पर फैसला होना है। सजा कितनी होगी, इसका पता 15 जून को चलेगा।

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भारतीय दंड संहिता और यौन अपराध से संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मिली है सजा

विशेष अदालत ने गत 28 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता और बच्चों के यौन अपराध से संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अनिल को दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया था। अदालत ने 11 मई को दोषी को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की थी। कोरोना कफ्र्यू लागू होने के कारण कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 मई को रखी थी। इसके बाद 28 मई के लिए सुनवाई टाल दी गई थी और फिर अगली तारीख तय हुई। हालांकि छात्रा की मां की ओर से याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वह सीबीआइ से दोबारा जांच करवाएं। फारेंसिक विशेषज्ञों ने भी माना था कि वारदात में एक से अधिक व्यक्ति संलिप्त हो सकते हैं।

क्या है मामला

कोटखाई के हलाईला क्षेत्र में 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की चार जुलाई 2017 को दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। पहले जांच पुलिस ने की। पुलिस ने जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया, उनमें से सूरज की कोटखाई थाने की हवालात में मौत हो गई थी। इससे जनता सड़क पर उतर आई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों मामलों की सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। जांच में पुलिस की थ्योरी गलत साबित हुई। सीबीआइ ने सभी आरोपितों को क्लीनचिट दी। बाद में छात्रा के साथ दुष्कर्म एवं हत्या मामले में अनिल को गिरफ्तार किया गया।


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