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नगर निगम मंडी में 11 पंचायतें शामिल, लोगों को तीन वर्ष तक मिलेगी भूमि व भवन कर में छूट

प्रदेश सरकार ने नगर परिषद मंडी का दर्जा बढ़ाकर इसे नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर परिषद मंडी के साथ लगती 11 पंचायतों के क्षेत्र को शामिल कर इसे नगर निगम बनाया गया है।

By Richa RanaEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 02:12 PM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 02:12 PM (IST)
नगर निगम मंडी में 11 पंचायतें शामिल, लोगों को तीन वर्ष तक मिलेगी भूमि व भवन कर में छूट
नगर परिषद मंडी के साथ लगती 11 पंचायतों के क्षेत्र को शामिल कर इसे नगर निगम बनाया गया है।

मंडी, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने नगर परिषद मंडी का दर्जा बढ़ाकर इसे नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर परिषद मंडी के साथ लगती 11 पंचायतों के क्षेत्र को शामिल कर इसे नगर निगम बनाया गया है। इनमें से 4 पंचायतों का पूर्ण और 7 पंचायतों का आंशिक विलय किया गया है।

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शहरी विकास विभाग ने नगर परिषद मंडी के साथ लगते पटवार वृतों, पंचायतों को शामिल करने के प्रस्ताव को लेकर पहले अधिसूचना जारी कर लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की थी। इन क्षेत्रों के लोगों से मिली आपत्तियों एवं सुझावों को लेकर संबंधित एसडीएम ने क्षेत्र में जाकर वस्तुस्थिति का ब्योरा लिया था। लोगों से बातचीत की और इस पर आधारित अपनी फील्ड रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी थी। लोगों से प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर गौर करने के बाद सरकार ने नगर निगम में शामिल करने को लेकर पहले प्रस्तावित कुछ क्षेत्रों को अब इससे बाहर रखा है।

भविष्य में बढ़ेगा नगर निगम का दायरा

भविष्य के लिए प्रस्तावित विकास परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों को ही अभी नगर निगम में लिया गया है। शिवधाम, फोरलेन, रेलवे परियोजना व एनडीआरएफ बटालियन जैसी परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों को निगम में रखा गया है। आने वाले समय में लोगों की अपेक्षाओं व विकास की जरूरत के अनुरूप निगम का दायरा बढ़ाने के विकल्प पर गौर किया जा सकता है।

इन पंचायतों का हुआ पूर्ण विलय

नेला (नवगठित पंचायत) सन्यारढ़, बैहना व दौंहधी इन चार पंचायतों को पूर्ण रूप से नगर निगम मंडी में शामिल किया गया है।

इन सात पंचायतों का कुछ भाग नगर निगम में शामिल

भरौण, तल्याहड़, बिजणी, तुंग, बाड़ी गुमाणु, चलाह व भड़याल। इन 7 पंचायतों के कुछ भाग को नगर निगम में शामिल किया गया है।

चंडयाल व टिल्ली कैहनवाल पंचायत बाहर

इसके अलावा पूर्व अधिसूचना में नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने को प्रस्तावित 2 पंचायतों चंडयाल और टिल्ली कैहनवाल को अब इससे बाहर रखा गया है।

नगर निगम में 22 राजस्व मुहाल शामिल

नगर निगम में 25 राजस्व मुहाल शामिल करने का प्रस्ताव था। इनमें अब 3 मुहाल मन्याणा, अरढा और चंडयाल को पूरी तरह इससे बाहर रखा गया है। नगर निगम में साथ लगते 22 राजस्व मुहाल शामिल किए गए हैं। इनमें 18 मुहाल पूर्ण रूप से और 4 मुहाल आंशिक रूप से शामिल किए गए हैं।

भड़याल मुहाल का सिर्फ फोरलेन वाला क्षेत्र शामिल

बल्ह हलके के राजस्व मुहाल भड़याल को पूरी तरह नगर निगम में शामिल करने के बजाय केवल फोरलेन परियोजना से जुड़े क्षेत्र को शामिल किया गया है। इससे लोगों के घरों,आबादी क्षेत्र को बाहर रखा गया है। वहीं भ्रौण व दुदर मुहाल जो ग्राम पंचायत भरौण के तहत आते हैं। वार्ड एक भरौण और दुदर एक को नगर निगम में रखने के साथ ही भरौण दो, तीन, दुदर दो व तीन वार्ड को बाहर रखा गया है। चलाह पंचायत के वार्ड 5 और 6 को नगर निगम में शामिल नहीं किया गया है।

नगर निगम में जुड़ा 2439 हैक्टेयर क्षेत्र व 14953 आबादी

नगर निगम मंडी में 11 पंचायतों के क्षेत्र (पूर्ण व आंशिक) दोनों को मिलाकर कुल 2439 हैक्टेयर क्षेत्र जोड़ा गया है। इस प्रकार मंडी नगर निगम का क्षेत्रफल वर्तमान के 389 हैक्टेयर से बढ़कर 2828 हैक्टेयर हो गया है। साथ ही नए क्षेत्रों के जुड़ने से नगर निगम मंडी की आबादी में 14953 की वृद्धि से यहां की कुल आबादी वर्तमान के 26422 से बढ़कर 41375 हो गई है।

3 साल तक कर में छूट

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार ने नगर निगम में शामिल होने वाले इन नए इलाकों के लोगों को 3 वर्ष तक भूमि एवं भवन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा लोगों के वाजिब.उल.अर्ज में दर्ज हकों को भी सुरक्षित रखा जाएगा।


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