Move to Jagran APP

चरस तस्कर को दो माह कैद व दस हजार रुपये जुर्माना

उप जिला न्यायावादी के अनुसार शनिवार को सीजेएम की अदालत में विनोद कुमार पुत्र राजेंद्र पासबान निवासी वार्ड नंबर 5 भोटा को दो माह की सजा व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 06:35 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 06:35 PM (IST)
चरस तस्कर को दो माह कैद व दस हजार रुपये जुर्माना
चरस तस्कर को दो माह कैद व दस हजार रुपये जुर्माना

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : जिला उप न्यायावादी के अनुसार शनिवार को सीजेएम की अदालत में विनोद कुमार निवासी वार्ड नंबर पांच भोटा को चरस तस्करी के मामले में दो माह की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 11 मई 2012 का है जब सब इंस्पेक्टर यशवंत ¨सह अपने साथियों के साथ भोटा बाजार में गश्त कर रहे थे तो विनोद कुमार पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस कर्मचारियों ने उसका पीछा किया और उसे काबू किया। जब चेकिंग की तो विनोद के पास 3.38 चरस बरामद हुई। शनिवार को विनोद कुमार के खिलाफ जुर्म साबित होने पर सीजेएम अभय मंडियल ने दो माह की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमा की तफतीश सब इंस्पेक्टर यशवंत ¨सह ने की तथा मुकदमा की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने की है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.