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एक परिवार की वजह से नहीं मिल रही सड़क सुविधा

सराहकड़ पंचायत के तहत आने वाले गांव ब्रह्माणी के 160 परिवारों क

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Apr 2021 06:45 PM (IST)Updated: Fri, 16 Apr 2021 06:45 PM (IST)
एक परिवार की वजह से नहीं मिल रही सड़क सुविधा
एक परिवार की वजह से नहीं मिल रही सड़क सुविधा

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : सराहकड़ पंचायत के तहत आने वाले गांव ब्रह्माणी के 160 परिवारों को एनआइटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान) बाईपास सड़क सुविधा से वंचित किया जा रहा है। शुक्रवार को सराहकड़ पंचायत के पूर्व प्रधान अश्वनी कुमार, भरनांग पंचायत उपप्रधान सुरेंद्र कुमार, ब्रह्माणी पंचायत वार्ड सदस्य सुनीता कुमारी तथा अजय पुरी के नेतृत्व में गांव के 77 लोगों का हस्ताक्षरित पत्र उपायुक्त को सौंपा।

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ग्रामीणों का आरोप है कि एक परिवार ने बाहर से आकर ब्रह्माणी गांव में थोड़ी जमीन खरीदी है। अब इस जमीन के प्रभाव से वह गांव के 160 परिवारों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। सड़क पर बिना विभागीय अनुमति अतिक्रमण कर रहा है। छोटी-छोटी बात पर सड़क को प्रभावित करना तथा वाहन चालकों के साथ लड़ाई झगड़ा कर मारपीट पर उतारू होना इस परिवार का काम बन गया। उसकी बढ़ रही बदतमीजी के कारण एक बार पहले सड़क को जिला प्रशासन व पुलिस के सहयोग से खोलना पड़ा था।

जिलाधीश को दिए गए इस शिकायत पत्र में आसपास के लोगों को पेश आ रही समस्या के निदान को लेकर मांग उठाई है। वर्ष 1998-99 में लोक निर्माण विभाग की ओर से इस सड़क को गांव के लोगों की सुविधा को लेकर पूर्व में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर बनाया गया है। ग्रामीणों में पूर्व बीडीसी सदस्य कुलदीप चंद, अमर सिंह, सुभाष चंद, बलवीर सिंह, पवन कुमार, विनोद कुमार, सुरजीत कुमार, अश्वनी कुमार, राकेश कुमार, रमेश चंद, अशोक कुमार, बिमला कौशल, तृप्ता देवी, यशपाल सिंह, पंकज कानूगो, पुष्पेंद्र वर्मा, रीता कुमार, अनीता देवी, कमला, राजेश, बाल किशन सहित गांव के लोगों ने हस्ताक्षरित पत्र सौंपकर न्याय की मांग की है।

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शिकायत पर उचित कार्रवाई करेंगे : उपायुक्त

इस संदर्भ में जिलाधीश देबाश्वेता बानिक ने ग्रामीणों के शिकायत पत्र की मांग पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिससे लोगों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि इस संदर्भ में जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई अमल में लाने से गुरेज नहीं करेगा। सरकारी संपत्ति को लेकर किसी को भी मालिकाना हक की अनुमति नहीं दी जाएगी।


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