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पड़ोसन को कमरे में नाजायज तरीके से बंद करने पर दोषी को कैद

पड़ोसन को नाजायज तरीके से कमरे में बंद करना पड़ा महंगा, दोषी को एक साल की सजा और हजार रुपये जुर्माना।

By BabitaEdited By: Published: Fri, 24 Aug 2018 02:20 PM (IST)Updated: Fri, 24 Aug 2018 02:21 PM (IST)
पड़ोसन को कमरे में नाजायज तरीके से बंद करने पर दोषी को कैद
पड़ोसन को कमरे में नाजायज तरीके से बंद करने पर दोषी को कैद

हमीरपुर, जेएनएन। मकान के काम के दौरान हुए झगड़े में पड़ोसन को नाजायज तरीके से करीब आधा घंटा कमरे में बंद कर देना हमीरपुर के एक व्यक्ति को महंगा पड़ा। कोर्ट ने दोषी को एक साल का साधारण कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला दिसंबर, 2013 का है। हमीरपुर के वार्ड नौ की महिला निर्मला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पड़ोसी ऊधम सिंह ने उनकी चारदीवारी के के साथ ही पिल्लर का काम शुरू कर दिया।

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जब निर्मला ने मिस्त्रियों को ऐसा न करने के लिए रोका तो ऊधम सिंह का लड़का रवि कुमार वहां आया और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी । निर्मला का आरोप था कि उसे 35 मिनट कमरे में बंद रखा गया। सहायक न्यायवादी अंशुल रत्न के अनुसार पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया, जिसमें 6 गवाह पेश हुए। वीरवार को जज गौरव चौधरी ने दोषी रवि कुमार को एक साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विदेशी महिला से छेड़छाड़ पर योग प्रशिक्षक के खिलाफ केस

समीपवर्ती क्षेत्र में संचालित एक केंद्र में योग का प्रशिक्षण ले रही विदेशी महिला से प्रशिक्षक ने छेड़छाड़ की है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वीरवार को विदेशी महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि प्रशिक्षक ने योग सिखाने के बहाने छेड़छाड़ की है। पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल ने बताया कि विदेशी महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।


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