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वर्षा जल संचयन विषय पर विशेष ग्राम सभा 22 को : उपायुक्त

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने हि.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 5(1) तथा हि.प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम-1997 के नियम 9(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 जून 2019 (शनिवार) को जिला हमीरपुर की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठक बुलाने की अधिसूचना जारी की है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Jun 2019 08:39 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jun 2019 08:39 PM (IST)
वर्षा जल संचयन विषय पर विशेष ग्राम सभा 22 को : उपायुक्त
वर्षा जल संचयन विषय पर विशेष ग्राम सभा 22 को : उपायुक्त

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : उपायुक्त हरिकेश मीणा ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5(1) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम-1997 के नियम 9(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जून को जिला हमीरपुर की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठक बुलाने की अधिसूचना जारी की है। इस विशेष बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा बारिश के पानी का अधिक से अधिक संचयन करने से संबंधित जारी पत्र के विषय में सभी गांव वासियों को जानकारी प्रदान की जाएगी और उनसे वर्षा जल संचयन पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी खंड विकास अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे अपने अधीनस्थ पंचायत सचिवों के माध्यम से दिनांक 22 जून, 2019 को विशेष ग्राम सभा बैठक के आयोजन बारे सभी प्रबंध समय रहते पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

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