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पांच पंचायतों के सात गांवों कंटेनमेंट जोन घोषित

जागरण संवाददाता हमीरपुर हमीरपुर बड़सर तथा भोरंज उपमंडल में कोरोना संक्रमित मामले

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Jun 2020 04:43 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jun 2020 04:43 PM (IST)
पांच पंचायतों के सात गांवों कंटेनमेंट जोन घोषित
पांच पंचायतों के सात गांवों कंटेनमेंट जोन घोषित

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : हमीरपुर, बड़सर तथा भोरंज उपमंडल में कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के उपरांत पांच पंचायतों के सात गांवों में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में क‌र्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है। आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत धबड़ियाणां के गांव गनोह ब्राह्मणा (वार्ड नंबर-01) में कोविड-19 संक्रमित एक मामला, ग्राम पंचायत कठियाणा के गांव गोड़ी (वार्ड नंबर- दो) में एक मामला, भोरंज उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत लगमनवीं के गांव मनवीं में संक्रमण के तीन मामले तथा हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत जंधरू के सुखाणी वार्ड नंबर-चार में दो व दरबयाड़ के द्रोबड़ी गांव वार्ड नंबर चार में एक मामला सामने आने के पुष्टि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से की गई थी। ग्राम पंचायत धबड़ियाणां के गांव गनोह ब्राह्मणा (वार्ड नंबर-एक), ग्राम पंचायत कठियाणा के गांव गोड़ी, वार्ड नंबर- दो (श्री राधाकृष्ण मंदिर गेट से गांव गोड़ी को जाने वाली संपर्क सड़क के बाईं ओर सहकारी सभा, गोड़ी के गेट तक का क्षेत्र और गांव गोड़ी की बुल्ही चौकी तक) तथा भोरंज उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत लगमनवीं के गांव लग वार्ड नंबर-तीन, लग गांव के ही वार्ड नंबर-चार (राजकीय माध्यमिक पाठशाला के नजदीक जाट तथा हरिजन बस्ती को छोड़कर) तथा गांव मनवीं के वार्ड नंबर-पांच को और हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत दरवयाड़ के वार्ड नंबर-चार द्रोबड़ी (पंजोट-धरयाड़ा सड़क के बाईं ओर और बिहाल नाला के दाहिनी ओर, देसराज पुत्र ज्ञान चंद के घर से भूमि देवी के घर तक) तथा ग्राम पंचायत जंदरू के वार्ड नंबर-चार (जुगू व लांबर गांव) कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। उपरोक्त आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। इस क्षेत्र में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

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