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नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में दी जानकारी

आर्थिक ²ष्टि से पिछड़े गरीब कमजोर अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं असहाय बच्चे नाबालिक बच्चे या बूढ़े माता-पिता जिनका कोई अपना भरण पोषण का सहारा नहीं है और जिन्हें उनके पिता पति ने छोड़ दिया है या बच्चे बूढ़े माता पिता के बुढ़ापे में लाठी नहीं बनते हैं। उनको सहारा और उनको भरण पोषण का खर्च नहीं देते हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 10:02 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 10:02 PM (IST)
नि:शुल्क कानूनी सहायता 
के बारे में दी जानकारी
नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में दी जानकारी

संवाद सहयोगी, गलोड़ : ग्राम पंचायत सरेडी में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकरण की तरफ से आई अंजना कुमारी और अधिवक्ता संदीप शर्मा ने लोगों को कानून की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक ²ष्टि से पिछड़े गरीब व कमजोर लोग मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। उन्होंने शिविर में उपस्थित लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम साइबर अपराध, जन्म मृत्यु पंजीकरण किशोर अधिनियम, घरेलू ¨हसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम, अपराध से पीड़ित सहायता योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार की जानकारी दी। संदीप शर्मा ने बताया कि नि:शुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी

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