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जातिसूचक शब्द कहने व महिला से छेड़छाड़ के दोषी को कारावास

अदालत ने जातिसूचक शब्द कहने व महिला से छेड़छाड़ करने के दोषी को दो साल की कैद की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 08:37 PM (IST)Updated: Thu, 21 Mar 2019 09:37 AM (IST)
जातिसूचक शब्द कहने व महिला से छेड़छाड़ के दोषी को कारावास
जातिसूचक शब्द कहने व महिला से छेड़छाड़ के दोषी को कारावास

धर्मशाला, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला जेके शर्मा की अदालत ने जातिसूचक शब्द कहने व महिला से छेड़छाड़ के दोषी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना किया है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा के अनुसार, वर्ष 2012 को शिकायतकर्ता ने नगरोटा बगवां पुलिस थाना में मुनीष कुमार पर जातिसूचक शब्द कहने, घर में घुसकर मारपीट करने और पत्नी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।

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करीब सात वर्ष चले इस मामले के आरोपित मुनीष कुमार पर दोष सिद्ध होने पर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। राजेश वर्मा ने बताया कि इस मामले में 14 गवाह पेश किए गए। उन्होंने बताया कि दोषी को एससी-एसटी एक्ट के तहत जातिसूचक शब्द कहने पर दो साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, घर में घुसने पर एक साल कैद व 1000 रुपये जुर्माना, मारपीट करने पर 6 की माह कैद व 1000 रुपये जुर्माना और महिला से छेड़छाड़ के दोष में 6 माह व 1000 रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।


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