मेला चौक से बस स्टैंड तक वाहन पार्क किया तो उठा लेगा प्रशासन
उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने उपमंडल कांगड़ा का ट्रैफिक प्लान घोषित कर दिया है।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने उपमंडल कांगड़ा का ट्रैफिक प्लान निर्धारित कर दिया है। इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार अब कांगड़ा शहर में मिनी सचिवालय परिसर कांगड़ा, यात्री सदन गुप्त गंगा कांगड़ा, लोक निर्माण विभाग की ओर से चिह्नित स्थलों व नगर परिषद कांगड़ा की ओर से चिह्नित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क किए जा सकेंगे। एसडीएम निवास व हाउ¨सग बोर्ड की तरफ के मुख्य मार्ग, टंडन क्लब के साथ लगती सड़क पर प्रात: आठ से सायं आठ बजे तक वाहन पार्किंग पर रोक रहेगी।
तहसील चौक, गगल चौक और घुरकड़ी चौक के 100 मीटर के दायरे में भी पार्किंग पर रोक रहेगी। मेला चौक से बस स्टैंड कांगड़ा तक, तहसील चौक से गुप्त गंगा चौक तक के क्षेत्र को टो-अवे-जोन अधिसूचित किया गया है। इन क्षेत्रों में यदि कोई वाहन पार्क होता है तो प्रशासन उसे उठा लेगा।
अधिसूचना के तहत कांगड़ा बाइपास से घुरकड़ी चौक वाया बस स्टैंड, गुप्त गंगा चौक से तहसील चौक कांगड़ा तक प्रात: आठ से सायं आठ बजे तक भारी माल वाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा एसडीएम निवास बाइपास रोड कांगड़ा, पुलिस थाना कांगड़ा के समक्ष, टंडन क्लब के समीप, भूअधिग्रहण कार्यालय जमानाबाद रोड के समीप, नेहरु चौक मंदिर बाजार, तहसील चौक, बस स्टैंड, फोर्टिस अस्पताल के समीप और नगर पालिका मैदान के सामने सायं आठ से प्रात: आठ बजे तक सामान उतारने व चढ़ाने का कार्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही मंदिर बाजार क्षेत्र में यातायात को सुचारू रखने के लिए तहसील चौक से दोमेला चौक तक के मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रात: आठ से सायं आठ बजे तक के लिए वन-वे किया गया है। कांगड़ा उपमंडल में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने, वाहन दुर्घटनाओं से बचाव व स्थानीय लोगों की सहूलियत के लिए विभिन्न स्थानों के निरीक्षण और सभी पक्षकारों से बैठक के उपरांत जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार ने यह अधिसूचना जारी की है।