नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कैद
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : शाहपुर क्षेत्र में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के दा
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : शाहपुर क्षेत्र में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के न्यायालय ने दो लोगों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं फरार एक आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया। राजेश तोमर की विशेष अदालत में पहुंचे मामले के पहले दोषी राकेश कुमार को 10 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना और दूसरे दोषी परमिंद्र को सात वर्ष कारावास व 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अन्य आरोपी लवनीश उर्फ लब्बू को न्यायालय ने उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि उपमंडल धर्मशाला के तहत रहने वाली नाबालिग लड़की चार जुलाई 2014 को शाहपुर गई थी। वह रेहलू गांव की गई तो उसे राकेश कुमार मिला, जिसने खोली खड्ड में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके अगले दिन पीड़िता को राकेश कुमार और परमिंद्र उर्फ विक्की द्रमण जाते समय रास्ते में मिले। परमिंद्र ने लड़की के साथ ट्रक में ही दुष्कर्म किया। उसी ट्रक में लवनीश उर्फ लब्बू ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। मामले का पता चलने पर पीड़िता के परिजनों ने सदर थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार को हरियाणा के जमुनानगर क्षेत्र में गिरफ्तार किया। मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कपिल शर्मा ने की। विशेष जज राजेश तोमर की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयानों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर राकेश कुमार निवासी हरनेरा, शाहपुर को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी परमिंद्र कुमार निवासी शाहपुर को सात वर्ष कठोर कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मामले के तीसरे आरोपी लवनीश को उद्घोषित अपराधी करार दिया है। एक आरोपी पर दोष सिद्ध न होने पर उसे बरी कर दिया गया।