अब खनियारा में भालू के हमले से महिला घायल
नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 15 खनियारा के जंगल में वीरवार दिनदिहाड़े भालू ने महिला पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। हमले से गंभीर रूप से घायल महिला का क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में प्रारंभिक उपचार के बाद टांडा रैफर कर दिया है।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : नगर निगम धर्मशाला के वार्ड 15 खनियारा के जंगल में वीरवार को भालू ने हमला कर महिला को घायल कर दिया। जोनल अस्पताल धर्मशाला में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गंभीर हालत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया है।
संजू देवी पत्नी स्वरूप कुमार निवासी सांबरलाहड़ खनियारा वीरवार सुबह 10.30 बजे घर से करीब 200 मीटर दूर जंगल में भेड़-बकरियां छोड़ने गई थी। इस दौरान पेयजल टैंक के पास झाड़ियों से निकले भालू ने संजू देवी पर हमला कर दिया। भालू ने महिला केमुंह पर हमला किया है। इस बाबत सूचना मिलते ही परिजनों ने महिला को क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला पहुंचाया और यहां से उसे टांडा रेफर कर दिया है। वन मंडल धर्मशाला में इस साल भालू के हमले का यह दूसरा मामला है। इससे पहले दो नवंबर को शाहपुर के बोह में रुलेहड़ की विक्रमा देवी पत्नी रुधो राम पर भी भालू ने हमला किया था। इसके अलावा पांच नवंबर को बैजनाथ के तहत मंढेड के जंगल में भेड़ पालक रणजीत पर भी भालू ने हमला किया था। वन विभाग के डीएफओ धर्मशाला प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गई है व पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
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भालू की मौजूदगी पर क्या करें
-अगर क्षेत्र में भालू हो और उसके बच्चे दिखें तो वहां अकेले न जाएं। समूह में जाकर उन्हें जंगल की ओर खदेड़ें।
-भालू वाले क्षेत्र में जाने के लिए मशाल का प्रयोग करें।
-भालू दिख जाए तो पेड़ की आड़ में छिप जाएं।
-भालू दौड़ते हुए हमला करने लगे तो एकाएक अपनी स्थिति बदलें।
-अगर अकेले जा रहे हों तो गाने गुनगुनाते हुए जाएं।
-दो से तीन लोग जा रहे हों तो बातें करते हुए या फोन पर गाने सुनते हुए जाएं।
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विभाग से वित्तीय राहत के प्रबंध
-किसी भी हमले पर 10 हजार रुपये फौरी राहत।
-सामान्य घायल की स्थिति में 15 हजार रुपये।
-गंभीर घायल होने की स्थिति में 75 हजार रुपये।
-पूर्ण अक्षमता पर दो लाख रुपये।
-मृत्यु पर चार लाख रुपये।
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मवेशियों पर हमले पर राहत
-बैल, याक व घोड़े पर हमला : 30 हजार रुपये।
-जर्सी गाय पर हमला : 15 हजार रुपये। -देसी गाय पर हमला : पांच हजार रुपये। -भेड़ बकरी पर हमला : तीन हजार रुपये।
-मवेशियों के बच्चों पर हमला : 1500 रुपये।