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चार स्वस्थ, चार और पॉजिटिव

जिला कांगड़ा में शनिवार चार कोरोना पॉजिटिव लोग स्वस्थ हुए हैं वहीं चार नए मामले भी आए हैं। स्वस्थ हुए लोगों में तीन लोग कोविड केयर सेंटर बैजनाथ और एक मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचाराधीन था। इन लोगों में संधोल कैथला का 57 वर्षीय वृद्ध इंदौरा का 24 वर्षीय युवक व खैरा का 55 वर्षीय वृद्ध शामिल हैं। वहीं नेरचौक कॉलेज में स्वस्थ हुआ 55 वर्षीय व्यक्ति खैरा पंचरुखी के हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 May 2020 08:52 PM (IST)Updated: Sun, 31 May 2020 06:16 AM (IST)
चार स्वस्थ, चार और पॉजिटिव
चार स्वस्थ, चार और पॉजिटिव

जागरण टीम, धर्मशाला/बैजनाथ : जिला कांगड़ा में शनिवार को चार कोरोना पॉजिटिव लोग स्वस्थ हुए हैं। साथ ही चार नए मामले भी सामने आए हैं। स्वस्थ हुए लोगों में तीन कोविड केयर सेंटर बैजनाथ और एक मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचाराधीन था। इन लोगों में संधोल कैथला का 57 वर्षीय वृद्ध, इंदौरा का 24 वर्षीय युवक व खैरा का 55 वर्षीय वृद्ध शामिल है। नेरचौक कॉलेज में स्वस्थ हुआ 55 वर्षीय व्यक्ति खैरा का है।

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इसके अलावा पॉजिटिव आए मामलों में खुंडियां का 53 वर्षीय व्यक्ति है और वह 26 मई को दिल्ली से आया था। अन्य मामलों में दिल्ली से लौटे रामनगर टटैहल का 53 वर्षीय, गुरुग्राम से लौटा दसलूंह लंबागांव का 58 वर्षीय व दिल्ली से लौटा भलेड़ा जवाली का व्यक्ति शामिल है। सभी कोरोना संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर डाढ शिफ्ट कर दिया है। वहीं कांगड़ा जिले में प्रशासन ने सैलून, ब्यूटी पार्लर तथा बारबर की दुकानें कुछ शर्तों के साथ सुबह सात से दो बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें किसी भी नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर को तभी खोला जा सकेगा जब वहां कार्य कर रहे स्टाइलिस्ट, नाई व ब्यूटीशियन ने स्वास्थ्य विभाग तथा श्रम विभाग कांगड़ा की ओर से आयोजित ट्रेनिग में प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। दुकान या सैलून के बाहर हैंड सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को दुकान में प्रवेश करने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। हर दुकान में ग्राहकों का विवरण लिखने के लिए एक रजिस्टर लगाना जरूरी होगा। ग्राहकों को ऑनलाइन या मोबाइल फोन के माध्यम से नंबर लगाना होगा। प्रत्येक ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ साफ किया जाना जरूरी है। खांसी, जुकाम या सांस की बीमारी के लक्षणों वाले ग्राहकों की सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। ग्राहक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्टाइलिस्ट, नाई, ब्यूटीशियन को मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। डिस्पोजल दस्ताने, तौलिया, गाउन या डिस्पोजेबल एप्रिन का ही प्रयोग किया जाएगा।


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