दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 10 साल का कारावास
पीड़िता ने बताया था कि वह मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली है। बचपन में पिता की मौत के बाद वह माता के साथ हिमाचल आ गई थी।
धर्मशाला, जेएनएन। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 10 हजार रुपये जुर्माने समेत क्षतिपूर्ति के तौर पर 50 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा व उप जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी पुलिस थाने में 24 फरवरी 2015 को नाबालिग के बयान पर उसके सौतेले पिता मध्य प्रदेश निवासी राजेश कुमार पर मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने बताया था कि वह मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली है। बचपन में पिता की मौत के बाद वह माता के साथ हिमाचल आ गई थी। यहां पहुंचने पर माता ने मध्य प्रदेश के राजेश
कुमार से शादी कर ली। उसके बाद वह सौतेले पिता व भाई के साथ ज्वालामुखी में रहने लगी। जब वह पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी तो उसकी माता की भी मौत हो गई। उसके बाद सौतेला पिता उसकेसाथ मारपीट कर दुष्कर्म भी करता था।
उसने स्कूल अध्यापिका को आपबीती सुनाई। फिर पुलिस थाना ज्वालामुखी में शिकायत दर्ज हुई और आरोपित को गिरफ्तार किया गया। विशेष न्यायाधीश धर्मशाला पुरेंद्र वैद्य की अदालत में आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उसने 10 वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।इसके अलावा पीड़िता को राहत राशि के तौर पर 50 हजार रुपये भी दिए जाएंगे।