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बिना लाइसेंस दवाएं बेचने पर दुकान सील

उपमंडल सलूणी के तहत डियूर क्षेत्र में एक दवा विक्रेता बिना लाइसेंस के दवाएं बेचता हुआ पाया है जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने दुकान को सील कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Jul 2020 06:47 PM (IST)Updated: Sun, 26 Jul 2020 06:20 AM (IST)
बिना लाइसेंस दवाएं बेचने पर दुकान सील
बिना लाइसेंस दवाएं बेचने पर दुकान सील

संवाद सहयोगी, चंबा

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उपमंडल सलूणी के तहत डियूर क्षेत्र में एक दवा विक्रेता बिना लाइसेंस के दवाएं बेचता हुआ पाया है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने दुकान को सील कर दिया। साथ ही आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज किया।

स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि डियूर क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से दवाएं बेचने का कार्य कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस दल सहित दवा निरीक्षक राकेश कुमार ने उक्त दुकान में दबिश दी। जब दुकानदार से दवाएं बेचने का लाइसेंस अथवा अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा तो वह नहीं दिखा पाया।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपमंडल सलूणी के तहत किहार क्षेत्र में विभिन्न दवा विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान दो दवाओं के सैंपल भी लिए गए जिनमें एक मल्टीविटामिन और एक एंटीबायोटिक दवा शामिल हैं। दोनों सैंपलों को जांच के लिए कंडाघाट स्थित विभागीय प्रयोगशाला में भेज दिया गया है।

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सलूणी के डियूर में एक दवा विक्रेता बिना लाइसेंस के दवाएं बेचता हुआ पाया गया, जिस पर उसकी दुकान को सील कर दिया गया है। इसका चालान अब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

-राकेश, दवा निरीक्षक चंबा


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