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मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

चंबा मुख्य न्यायधीश चंबा अभय मंडियाल की अदालत ने शुक्रवार को होली क्षेत्र में मारपीट के मामले में अपराधी को एक साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 13 Apr 2019 03:25 AM (IST)Updated: Sat, 13 Apr 2019 03:25 AM (IST)
मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

संवाद सहयोगी, चंबा : मुख्य न्यायधीश चंबा अभय मंडियाल की अदालत ने शुक्रवार को होली क्षेत्र में मारपीट के मामले में अपराधी को एक साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने बताया कि 17 सितंबर, 2016 को भरमौर थाना में शिकायतकर्ता हेम राज ने सुरेश कुमार उर्फ किरण पुत्र राजेश कुमार गांव व डाकघर लामू तहसील भरमौर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में कुल दस लोगों ने अदालत में अपनी गवाही दी। इसके बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया गया है।

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मामले के अनुसार 17 सितंबर को रात दस बजे केरी डैम के पास सुरेश उर्फ किरण ने बिना वजह शिकातकर्ता के साथ बहस शुरू कर दी। जिसके बाद सुरेश ने गाली-गलौज के बाद हेम राज के साथ मारपीट शुरू की दी। मारपीट के दौरान हेम राज के तीन दांत भी टूट गए। एक अन्य व्यक्ति रोहित ने दोनों के बीच बचाव किया।


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