नशीली दवाएं बेचने के दोषी को दस साल का कठोर कारावास
जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने के जुर्म में शनिवार को संजय कुमार पुत्र अमरो राम निवासी गांव हरिपुर डाकघर सरोल तहसील व जिला चंबा को दस वर्ष कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 11 मई 201
संवाद सहयोगी, चंबा : जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने गैरकानूनी तरीके से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने के जुर्म में शनिवार को दोषी संजय कुमार निवासी गांव हरिपुर डाकघर सरोल तहसील व जिला चंबा को दस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 11 मई 2018 को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि दोषी संजय कुमार जुलाहकड़ी स्थित मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचता है। पुलिस ने सुनियोजित ढंग से जाल बिछाकर दुकान की तलाशी ली थी तो दुकान के काउंटर में से एक डिब्बा बरामद हुआ था जिसमें प्रतिबंधित दवाएं रखी हुई थीं। इसमें ट्रामाडोल के इंजेक्शन, टोसेक्स दवा की चार बोतलें, निकोडल की 20 गोलियां, ट्रामाकैड की 30, अल्ट्राटेप की 59 और ट्रामपास की 97 गोलियां बरामद हुई थीं। जब संजय से क्रय तथा विक्रय संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया था तो वह नहीं दिखा पाया था। पूछताछ के दौरान पुलिस को संजय के घर में भी प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खेप होने की भनक लगी थी। जब पुलिस ने घर में दबिश दी तो घर से 1770 अल्ट्राटास, 800 ट्रैमपास, 730 ट्रेवोन-50, 1600 एलप्राजोलम, 580 टेनसिविन एलप्राजोलम और 50 निकोडोल प्लस की गोलियां बरामद हुई थीं। पुलिस ने दोषी संजय के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। इसके उपरांत मामले का चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने शनिवार को संजय को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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