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लाउड स्पीकर से प्रचार के लिए अनुमति जरूरी

जागरण संवाददाताचंबा लोकसभा निर्वाचन-2019 के ²ष्टिगत चुनावी रैलियों तथा वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेना अत्यंत जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा हरीकेश मीणा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रात छह से लेकर रात्रि दस बजे तक किया जा सकता है। जबकि रात्रि दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। लाउडस्पीकर की ध्वनि के डेसिबल भी निर्धारित किए गए हैं निर्धारित डेसिबल से ज्यादा ध्वनि भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी। मतदान से 4

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 03:50 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 03:50 PM (IST)
लाउड स्पीकर से प्रचार के लिए अनुमति जरूरी
लाउड स्पीकर से प्रचार के लिए अनुमति जरूरी

जागरण संवाददाता, चंबा : लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रैलियों व वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेना जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक लाउड स्पीकर का प्रयोग सुबह छह से रात दस बजे तक किया जा सकता है। लाउड स्पीकर की ध्वनि के डेसिबल भी निर्धारित किए गए हैं, निर्धारित डेसिबल से ज्यादा ध्वनि भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी। मतदान से 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार नहीं किया जा सकेगा। जिन प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर लगाने के लिए अधिकृत किया जाएगा, उनका पंजीकरण सहित जानकारी देना जरूरी होगा। अनुमति पत्र भी वाहन में रखना होगा। राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों, वाहनों तथा चुनाव प्रचार संबंधी अन्य अनुमति सुविधा सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेना अनिवार्य है। उम्मीदवार के लिए खर्चे की सीमा 70 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। विभिन्न गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। शराब के वितरण पर पांबदी और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए आबकारी विभाग के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही धन की निगरानी के लिए आयकर अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) को टोल फ्री नंबर 1950 पर कार्यात्मक बनाया गया है। इसके अलावा सभी पांच विस क्षेत्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारी भी तैनात किए गए हैं।

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