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तीन लाख से कम सालाना आय तो लें मुफ्त कानूनी सहायता

संवाद सहयोगी डलहौजी विधिक सेवा प्राधिकरण उपमंडल डलहौजी द्वारा शुक्रवार को ऑनलाइन बन

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 03:40 PM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 03:40 PM (IST)
तीन लाख से कम सालाना आय तो लें मुफ्त कानूनी सहायता
तीन लाख से कम सालाना आय तो लें मुफ्त कानूनी सहायता

संवाद सहयोगी, डलहौजी : विधिक सेवा प्राधिकरण उपमंडल डलहौजी द्वारा शुक्रवार को ऑनलाइन बनीखेत पंचायत के लोगों का साथ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। ऑनलाइन शिविर की अध्यक्षता एसडीजेएम डलहौजी अशोक वत्सल ने की।

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लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने पात्र लोगों को मिलने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन लाख रुपये से कम की सालाना आय वाले व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, दिव्यांग आदि नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं। उक्त वर्गों के महज एक सादे कागज पर आवेदन के साथ संबंधित वर्ग का प्रमाणपत्र विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस में जमा करवा नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

एसडीजेएम डलहौजी ने संघीय व असंघीय अपराधों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सहभागिता सुनिश्चित करने व कोरोना महामारी के संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संविधान में उल्लेखित है कि लोगों को मौलिक अधिकारों का लाभ उठाने के लिए मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। लिहाजा पर्यावरण संरक्षण जैसे मौलिक कर्तव्य की पूर्ति के लिए भी सभी को तत्पर रहना चाहिए।

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इस मौके पर ये रहे उपस्थित

ग्राम पंचायत बनीखेत की प्रधान सालिमा, उपप्रधान अरुण राणा, पंचायत सचिव सुरेश ठाकुर, ध्रुपद पठानिया, दीपक शर्मा, अभिषेक, संदीप अरोड़ा, सुनिता देवी आदि।


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