अपने अधिकारों का प्रयोग कर सशक्त बनें महिलाएं : अभय मंडियाल
भरमौर जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल के मुख्यालय में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से उपमंडल स्तरीय विधिक सेवा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
संवाद सहयोगी, भरमौर : जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल के मुख्यालय में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से उपमंडल स्तरीय विधिक सेवा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभय मंडियाल ने की। संबोधन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि गरीबी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। इसी उद्देश्य से लोगों को उनके अधिकारों व कानून के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा की महिलाओं के अधिकारों का सदुपयोग कर नारी सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की आज नितांत आवश्यकता है। शिविर में मौजूद लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का भी निर्वहन बखूबी किया जाना चाहिए।
एडीएम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदत सेवाओं का विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश ठाकुर ने वाहन दुर्घटना व भरण-पोषण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता अंजलि मल्होत्रा ने बताया कि वह लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी सालाना आय एक लाख से कम हो या फिर वह व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का हो या फिर महिला हो उन्हें प्राधिकरण की ओर से निशुल्क कानूनी सहायता दी। शिविर में तहसीलदार भरमौर केशव राम ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का भरमौर में लीगल लिटरेसी कैंप आयोजित करने पर धन्यवाद किया। शिविर में विभिन्न पंचायतों के सैकड़ों महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।