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चांजू तक बस न ले जाने वाले चालक को आठ हजार जुर्माना

चंबा हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक को अपनी मर्जी से रूट फेल करने पर निगम ने आठ हजार रुपये जुर्माना किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 May 2019 04:07 PM (IST)Updated: Sun, 05 May 2019 06:34 AM (IST)
चांजू तक बस न ले जाने वाले चालक को आठ हजार जुर्माना
चांजू तक बस न ले जाने वाले चालक को आठ हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, चंबा : हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक को अपनी मर्जी से रूट फेल करने पर निगम ने आठ हजार रुपये जुर्माना किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में दोबारा लापरवाही की गई तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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गत माह चंबा-चांजू रूट पर चालक द्वारा बस न चांजू तक न ले जाने को लेकर यात्रियों ने इसकी शिकायत उपायुक्त व क्षेत्रीय प्रबंधन से की थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम ने संबंधित चालक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ विभागीय जांच भी बिठाई थी। लिहाजा नोटिस का संतोषजनक जबाव न मिलने पर निगम ने चालक को अपनी मर्जी से रूट फेल करने पर उक्त जुर्माना किया है। आरएम चंबा सुभाष कुमार ने कहा कि उक्त चालक को जुर्माना करने के साथ-साथ चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में दोबारा इस तरह की लापरवाही की गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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मेरे पास रूट पर बस न ले जाने की शिकायत आने के बाद आरएम चंबा को आदेश दिए गए थे। आरएम द्वारा ही इसकी जांच व कार्रवाई करने को कहा गया है। ड्यूटी में कोताही बरतने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा।

हरिकेश मीणा, उपायुक्त चंबा


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