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आपदा पीड़ित का बीपीएल में होना आवश्यक नहीं

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा है कि आपदा से प्रभावित किसी परिवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वह बीपीएल श्रेणी में ही हो।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Oct 2018 06:44 PM (IST)Updated: Fri, 19 Oct 2018 06:44 PM (IST)
आपदा पीड़ित का बीपीएल में होना आवश्यक नहीं
आपदा पीड़ित का बीपीएल में होना आवश्यक नहीं

संवाद सहयोगी, चंबा : उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा है कि आपदा से प्रभावित किसी परिवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वह बीपीएल श्रेणी में ही हो। इसके अलावा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान वाले परिवार ने यदि पहले किसी आवास योजना के तहत सहायता ली है तो भी इसके बावजूद वह इस योजना के तहत लाभ लेने का पात्र होगा। उपायुक्त हरिकेश मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तय की गई गाइडलाइन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रें¨सग के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

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उन्होंने बताया कि यदि प्रभावित परिवार का उसी पंचायत या साथ लगती पंचायत में कोई अन्य मकान मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में वह योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। इस तरह के सभी मामलों की रिपोर्ट संबंधित ग्राम पंचायत को सात दिन के भीतर खंड विकास अधिकारी को भेजनी लाजिमी रहेगी। यदि कोई पंचायत ऐसा करने में असफल रहती है तो उस पंचायत से जवाबतलबी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आवास योजना के तहत आने वाले लाभार्थी सरकारी योजनाओं के तहत बिजली व पानी का कनेक्शन भी ले सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज और राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इन सभी दिशानिर्देशों को गंभीरता से लें।

उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी कहा कि वे समूचे जिले से शिक्षण संस्थानों को भारी बारिश और भूस्खलन से होने वाले नुकसान की व्यावहारिक रिपोर्ट अविलंब जुटाएं। उन्होंने वन विभाग को भी निर्देश दिए कि विभाग वन भूमि के तहत बने पैदल चलने वाले रास्तों और पुलों को हुए नुकसान का आकलन करवाना सुनिश्चित बनाए।


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