सरकारी विभागों को कार्य शुरू करने के लिए अब नहीं लेनी होगी अनुमति
सरकारी विभागों को अब अपने विभागीय कार्य शुरू करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
जागरण संवाददाता, चंबा : जिले में सरकारी विभागों को अब अपने विभागीय कार्य शुरू करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय चंबा की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग को अपने कार्य और कार्यस्थल के नाम के अलावा अनुपालना अधिकारी की सूचना जिला प्रशासन के अलावा पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक के अलावा श्रम कार्यालय को देना जरूरी होगा।
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में अब निजी क्षेत्र के उद्यम भी बिना अनुमति के अपने कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को कार्य और कार्यस्थल के नाम और अनुपालना अधिकारी के नाम व संपर्क नंबर के साथ देनी जरूरी होगी। आदेश में यह व्यवस्था दी गई है कि जिन उद्यमों में 20 से ज्यादा कामगार अथवा कर्मचारी कार्यरत होंगे उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए आवेदन पर ईमेल कर सकते हैं।
व्यक्तिगत निजी कार्य भी अब बिना अनुमति के शुरू किए जा सकेंगे, लेकिन इसमें जो व्यक्ति काम शुरू करेगा, उसे कार्यस्थल पर दिशा निर्देशों की अनुपालना स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों और एहतियातों की अवहेलना की सूरत में व्यक्तिगत तौर पर काम शुरू करने वाला ही उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे आदेश
ये आदेश कोविड-19 की रोकथाम के लिए घोषित कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने कहा कि सरकारी विभागों व निजी उद्यमों के अलावा व्यक्तिगत तौर सभी कार्यों को इसी शर्त के साथ शुरू करने की अनुमति रहेगी कि कार्य के दौरान कोविड-19 को लेकर सरकारी दिशा निर्देशों और एहतियात की अनुपालना हर हाल में सुनिश्चित की जाए।