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दो माह बाद सजी रेहड़ियां, करना होगा नियमों का पालन

दो माह बाद चंबा में सोमवार को जिला प्रशासन की अनुमति के बाद रेहड़ियां सज गई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 May 2020 10:53 PM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 06:11 AM (IST)
दो माह बाद सजी रेहड़ियां, करना होगा नियमों का पालन
दो माह बाद सजी रेहड़ियां, करना होगा नियमों का पालन

जागरण संवाददाता, चंबा : दो माह बाद चंबा में सोमवार को जिला प्रशासन की अनुमति के बाद सब्जी की रेहड़ियां सज गई। प्रशासन ने पंजीकृत 97 रेहड़ी धारकों को जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए रेहड़ियां लगाने की अनुमति दी है। साथ ही रेहड़ी धारकों को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर दिशा निर्देशों की अवहेलना की गई तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।

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चंबा शहर के आसपास विभिन्न प्रकार की रेहड़ियां लगाकर 100 से अधिक लोग अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी से लोगों के बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने 24 मार्च को पूरे प्रदेश में क‌र्फ्यू व लॉकडाउन लगा दिया था। इस कारण दुकानों सहित रेहड़ी धारकों को भी अपना काम-धंधा बंद करना पड़ा। ऐसे में करीब दो माह उपरांत रेहड़ी धारकों को जिला प्रशासन ने अनुमति दी है। चंबा शहर में पंजीकृत 97 के करीब रेहड़ी धारक कुछ जरूरी शर्तों के साथ रेहड़ियां लगा कर काम शुरू कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में एक रेहड़ी से दूसरी रेहड़ी के मध्य छह फीट की दूरी होनी चाहिए। यदि दूरी कम होती है तो रेहड़ी को वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन द्वारा चौगान नंबर दो की दीवार के साथ ही रेहड़ियां लगाने के लिए जगह चिह्नित की गई है। रेहड़ीधारक बिना मास्क सामान देता है और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ एफआइआर होगी।

एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि शहर में पंजीकृत 97 रेहड़ी धारकों को लिस्ट के मुताबिक रेहड़ी लगाने की अनुमति प्रदान की है। बशर्ते, रेहड़ियों के मध्य में छह फीट का अंतर होना चाहिए। दिशा-निर्देशों की अवहेलना पर एफआइआर होगी।


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