चरस तस्कर को पांच साल की कैद
जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को चरस तस्करी करने के जुर्म में पांच वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, चंबा : जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश तोमर की अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को चरस तस्करी करने के जुर्म में पांच वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 17 अक्टूबर, 2015 की सुबह पुलिस दल ने चंबा-भरमौर मार्ग पर कलसुईं के पास नाकाबंदी की हुई थी। करीब साढ़े 11 बजे बकाणी की ओर से एक व्यक्ति पिट्ठू बैग उठाए पैदल चला आ रहा था। जब उसने पुलिस को देखा तो घबराकर वापस लौटने लगा। पुलिस दल में मौजूद अन्वेषण अधिकारी वीरेंद्र सिंह को उस पर संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस दल के साथ कुछ ही दूरी पर उसे धर दबोचा। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम केवल कृष्ण पुत्र धर्म चंद निवासी गांव भटवाड़ा डाकघर ब्रेही तहसील भरमौर जिला चंबा बताया। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो बैग में से पुलिस को 992 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपित केवल कृष्ण के विरुद्ध मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मामले की छानबीन के उपरांत पुलिस ने चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने शनिवार को केवल कृष्ण को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।