मंगला ममून में पुलिस ने पकड़ी शराब
चंबा जिला चंबा पुलिस ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39 (1) के तहत पुलिस थाना सदर व चुवाड़ी में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं।
संवाद सहयोगी, चंबा : जिला चंबा पुलिस ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39 (1) के तहत पुलिस थाना सदर व चुवाड़ी में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। पहले मामले में पुलिस थाना सदर चंबा का एक पुलिस दल मंगला गांव की तरफ गश्त पर था। इस दौरान दल को गुप्त सूचना मिली कि मंगला गांव में होशियार निवासी गांव ओहली डाकघर कुपाहड़ा तहसील व जिला चंबा अपनी कंफेक्शनरी की दुकान में अबैध रूप से शराब बेचता है। पुलिस दल ने उक्त व्यक्ति की दुकान पर दबिश दी तो दुकान से 3500 मिलीलीटर (लाहण) देसी शराब वरामद की गई।
दूसरे मामले में पुलिस चौकी बकलोह का पुलिस दल ममूल गांव की तरफ गश्त पर था। जब पुलिस दल कर्म चंद निवासी ममूल डाकघर घटासनी तहसील भटियात जिला चंबा की दुकान के पास पहुंचा तो कर्म चंद पुलिस दल को देखकर कर घबरा गया। जब शक के आधार पर उपरोक्त दुकान की तलाशी ली गई तो दुकान के अंदर चार बोतल (3000 मिलीलीटर) देसी शराब बरामद की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।