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खराब मिठाई बेची तो खैर नहीं, तीन लाख तक हो सकता है जुर्माना

संवाद सहयोगी बिलासपुर अब आप अगर दुकान मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो उसमें उपयोग की तिथि (बेस्ट

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 05:14 PM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 05:15 AM (IST)
खराब मिठाई बेची तो खैर नहीं, तीन लाख तक हो सकता है जुर्माना
खराब मिठाई बेची तो खैर नहीं, तीन लाख तक हो सकता है जुर्माना

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : अब आप अगर दुकान मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो उसमें उपयोग की तिथि (बेस्ट बिफोर) देखना न भूलें। क्योंकि अब फूड सेफ्टी और स्टेंडर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया की ओर से मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो उसे तीन लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। साथ दुकानदार को मिठाई कब बनी है, इसका भी विवरण देना होगा।

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फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त बिलासपुर महेश कश्यप ने बताया कि त्योहारी सीजन को लेकर अब जल्द ही जिलाभर की मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई भी मिठाई विक्रेता नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मौके पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सहायक आयुक्त के अनुसार बाजार में खुले में बिक रही मिठाई को कई दिन तक दुकानदार अपने काउंटर में रखते हैं। ऐसे में दूषित मिठाई खाने से लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

जानकारी के अनुसार बूंदी का लड्डू भी तीस दिन तक ही दुकानों में बेचा जा सकता है। भले ही मिठाई को फ्रीजर में ही क्यों न रखा हो। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जारी बेस्ट बिफोर की सूची से इसका पता चला है। तय एक्सपायरी तिथि के बाद कोई मिठाई बेचता है तो उस पर तीन लाख का जुर्माना हो सकता है।

सहायक आयुक्त ने बताया कि त्योहारी सीजन के कारण अब मिठाई की दुकानों से सैंपल प्रक्रिया भी आरंभ कर दी जाएगी। मिठाई में रंग मिलाने वालों तथा बिना लाईसेंस से सामान बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अपील की कि अगर किसी दुकानदार ने लाईसेंस नहीं बनवाया तो वह कार्यालय या फिर आनलाइन भी लाईसेंस बनाने के लिए आवेदन कर सकते है। साथ अब दुकान में कार्य कर रहे वर्कर्स का भी लाईसेंस बनाना अनिवार्य किया गया है।

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यह है मिठाइयां ताजा रहने की अवधि

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एक दिन:- कलाकंद, बटरस्कोच कलाकंद, रोस कलाकंद, चॉकलेट कलाकंद।

दो दिन:- बादाम दूध, रसगुल्ला, रस मलाई, रबड़ी रस मलाई, शाही टोस्ट, खीर, गुड़ रसमलाई, गुड़ रबड़ी, गुड़ रस्गुल्ला आदि।

चार दिन:- मिल्क केक, मिल्क बर्फी, पिस्ता बर्फी, कोकोनट बर्फी, चॉकलेट बर्फी, खोया कोकोनट बर्फी आदि।

सात दिन:- डाई फ्रुट्स लड्डू, काजू कतली, घेवर, शकरपारा, घूड़पारा, शाही लड्डू, मुंग बर्फी, रोस कतली आदि।

30 दिन:- आटा लड्डू, बेसन लडडू, चना लड्डू, चना बर्फी, चिक्की आदि।

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ऋषिकेश में किशमिश का सैंपल फेल

सहायक आयुक्त ने बताया कि बिलासपुर के ऋषिकेश क्षेत्र में एक दुकान से किशमिश का भरा सैंपल फेल पाया गया है। कंडाघाट से आई रिपोर्ट के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त दुकानदार को बतौर एक माह का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जल्द ही उक्त दुकानदार को जुर्माना भी लगाया जाएगा।

क्या करते हैं सहायक आयुक्त

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फूड एंड सेफटी सहायक आयुक्त बिलासपुर महेश कश्यप ने बताया कि अब मिठाईयों पर बेस्ट बिफोर लिखना अनिवार्य कर दिया है। अब अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको तीन लाख रूपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। साथ ही बिलासपुर के ऋषिकेश में किशमिश का सैंपल फेल पाया गया है। दुकानदार को नोटिस जारी कर दिया गया है, जल्द ही जुर्माना भी लगाया जा रहा है।


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