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कर चोरी कर सामान बेचने पर वसूला लाखों रुपये का जुर्माना

राय कर एवं आबकारी विभाग घुमारवीं की टीम ने मंगलवार को एक बार फिर से नाके लगाकर कर चोरी करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसा। 2.12 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 08:12 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 08:12 PM (IST)
कर चोरी कर सामान बेचने पर वसूला लाखों रुपये का जुर्माना
कर चोरी कर सामान बेचने पर वसूला लाखों रुपये का जुर्माना

संवाद सहयोगी, घुमारवीं : राज्य कर एवं आबकारी विभाग घुमारवीं की टीम ने मंगलवार को एक बार फिर से नाके लगाकर कर चोरी करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसा। 2.12 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया।

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग घुमारवीं के सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कैथ, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता, निर्देश चौहान व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जगदीश कुमार और विजय कुमार की टीम ने जीएसटी केस में ऊना के दो थोक व्यापारियों को बिना बिल माल बेचने के लिए जुर्माना लगाया। पकड़े गए माल में सेनेटरी गुड्स, किचन वेयर गीजर व गैस इत्यादी समान था। इसके अलावा दो अन्य मामलों में दिल्ली के व्यापारियों को रेडीमेड गारमेंट्स पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह व्यापारी भी बिना बिल के सामान बेचते हुए पाए गए। इसके अलावा पैसेंजर गुड्स टैक्स एक्ट के तहत एक गाड़ी को 40,560 रुपये का टैक्स व जुर्माना लगाया गया। यह गाड़ी कई साल से बिना टैक्स दिए चल रही थी । उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला बिलासपुर मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि की है।


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